Sharjah शासक ने जमीन का मालिकाना हक नियम में किया बदलाव, प्रवासियों को मिलेगा ये बड़ा फायदा

UAE के अमीरात Sharjah के शासक और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य डॉ शेख सुल्तान बिन मुहम्मद अल कासिमी ने एक घोषणा करी है और ये घोषणा प्रवासियों के लिए जमीन का मालिकाना हक के कानून में बदलाव को लेकर है. माना जा रहा है कि इस संशोधन में उन प्रवासियों को फायदा मिलेगा, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात या खाड़ी देश का नागरिक नहीं है, वह अमीरात में अचल संपत्ति का मालिक हो सकते है.

Sharjah के शासक ने जमीन का मालिकाना हक कानून में बदलाव करते हुए Sharjah अमीरात में अचल संपत्ति पंजीकरण पर 2010 के कानून संख्या (5) के संशोधन पर 2022 का कानून संख्या (2) जारी किया है.

जानकारी के अनुसार, UAE के अमीरता Sharjah के शासक और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य डॉ शेख सुल्तान बिन मुहम्मद अल कासिमी द्वारा बदलाव किए गए इस कानून के अनुसार, 2010 के कानून संख्या (5) के अनुच्छेद (4) के रूल को निम्नलिखित पाठ द्वारा बदलाव किया जाएगा.

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बता दें, अमीरात में अचल संपत्ति का अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जो संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं या खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद के नागरिक हैं, अब ऐसे लोग द्वारा स्वामित्व का अधिकार दूसरों को दिया जा सकता है.

1-शासक की सहमति से ownership

2-कानूनी अधिसूचना के आधार पर उत्तराधिकार द्वारा ट्रान्सफर करना।

3-इस कानून के कार्यकारी नियमों में निर्दिष्ट के अनुसार मालिक द्वारा अपने प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों में से एक को असाइनमेंट।

4-परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अचल संपत्ति विकास क्षेत्रों और परियोजनाओं में ownership

वहीं कानून ने यह भी निर्धारित किया कि 2010 के कानून संख्या (5) के अनुच्छेद (7) के पाठ को निम्नलिखित पाठ द्वारा बदल दिया जाएगा:

इस कानून के अनुच्छेद संख्या (4) के प्रावधानों के अधीन, एक कानूनी व्यक्ति जो अमीरात में अचल संपत्ति का मालिक है, उन्हें इन चीजों का  पालन करना होगा.

1- रियल एस्टेट पंजीकरण विभाग को कानूनी व्यक्ति के मालिकी में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करें यदि इससे भागीदारों के शेयरों में कमी या वृद्धि, स्वामित्व का हस्तांतरण, या इसके कानूनी रूप या व्यापार नाम में परिवर्तन होता है।

2- पार्टनर को जोड़ने या उन व्यक्तियों को अपना स्वामित्व स्थानांतरित करने के मामले में उल्लंघनकारी स्थिति को ठीक करना जो अमीरात में अचल संपत्ति के मालिक नहीं हैं।

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