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UAE: अगर एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो भारी जुर्माने के साथ 30 दिनों के लिए कार हो सकती है जब्त

UAE में यदि आप किसी दुर्घ’टना स्थल के पास हैं, या यातायात के माध्यम से एक एम्बुलेंस या पुलिस वाहन को जाते हुए देखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है और ये नियम एम्बुलेंस या पुलिस वाहन को रास्ता देने को लेकर है।

जानकारी के अनुसार, बीते 19 सितंबर को, आंतरिक मंत्रालय (MOI) ने ड्राइवरों को याद दिलाते हुए जानकारी दी कि एम्बुलेंस या पुलिस वाहनों को रास्ता नहीं देने से न केवल उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि वे अपनी कारों को 30 दिनों के लिए ज़ब्त भी कर सकते हैं।

वहीं यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में एक मोटर चालक हैं, तो यातायात नियंत्रण के नियमों और प्रक्रियाओं पर वर्ष 2017 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या (178) के अनुसार, ध्यान में रखने के लिए ये शीर्ष तीन नियम हैं:

1.एंबुलेंस, पुलिस वाहनों को रास्ता नहीं देने पर Dh3,000 जुर्माना, 6 ब्लैक पॉइंट और 30 दिनों के लिए कार होगी जब्त

UAE: अगर एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो भारी जुर्माने के साथ 30 दिनों के लिए कार हो सकती है जब्त

यदि आप ट्रैफ़िक में फंस गए हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस या पुलिस गश्ती दल का सायरन सुनाई देता है, तो सुनिश्चित करें कि आप आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के लिए रास्ता बनाते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को 30 दिनों के लिए और छह ब्लैक पॉइंट्स देकर जब्त कर लिया जाएगा।

2. फाय’र हाइड्रेंट स्थानों के सामने पार्किंग पर देना होगा Dh1,000 का जुर्माना

UAE: अगर एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो भारी जुर्माने के साथ 30 दिनों के लिए कार हो सकती है जब्त

सार्वजनिक स्थानों पर फाय’र हाइड्रेंट के आसपास के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से नो-पार्किंग क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आ’ग लगने की स्थिति में उस स्थान पर पार्किंग आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं के काम में बाधा डाल सकती है। यूएई के फेडरल ट्रैफिक लॉ में कहा गया है कि फायर हाइड्रेंट के पास पार्किंग करने पर Dh1,000 का जुर्माना लगेगा।

3. दुर्घ’टनास्थल पर भीड़ का हिस्सा बनने करने पर देना होगा Dh1,000 जुर्माना

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यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में दु’र्घटना के साक्षी बनते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने 999 पर अधिकारियों को सतर्क किया है और गलत जगहों पर जगह या पार्क में भीड़ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुर्घ’टना स्थलों के आसपास भीड़ पुलिस और एम्बुलेंस कारों के लिए समय पर दु’र्घटना स्थल तक पहुंचना कठिन बना सकती है। दुर्घ’टना स्थलों पर भीड़ के लिए जुर्माना Dh1,000 है।