अबूधाबी में स्ट्रीट लाइट से टकराया कार, 2 लोगों की मौ'त...एक घा'यल

UAE की राजधानी अबू धाबी में क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के एंट्री गेट पर बने एक कंक्रीट के खंभे से कार ट’करा गयी और इस हा’दसे में दो लोगों की मौ’त हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गं’भीर रूप से घा’यल हो गया।

अबू धाबी पुलिस के यातायात और गश्ती निदेशालय ने इस घटना को लेकर जानकारी दी है कि यह घटना बीते बुधवार  की है। वहीं पुलिस ने ये भी कहा कि प्रारंभिक पुलिस जांच में पता चला है कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वाहन भटक गया और क्लीवलैंड क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर लगे खंभे से ट’करा गया।

वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घा’यल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अधिकारियों ने पीड़ितों के विवरण का खुलासा नहीं किया है।

अबूधाबी में स्ट्रीट लाइट से टकराया कार, 2 लोगों की मौ'त...एक घा'यल

इसी के साथ अबू धाबी पुलिस ने मृ’त’कों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की और घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने और दु’र्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह किया।

पुलिस बल ने जनता से आधिकारिक स्रोतों से समाचार और सूचना प्राप्त करने और झूठी सूचना प्रसारित करने से बचने का भी आह्वान किया।

गौरतलब है कि हाल ही में अबू धाबी पुलिस ने जानकारी दी है कि 26 सितंबर से अमीरात में एक प्रमुख सड़क पर नई गति सीमा लागू हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार, शेख जायद बिन सुल्तान रोड (Al Qurm स्ट्रीट) पर शेख जायद ब्रिज से Qasr Al Bahr चौराहे तक दोनों दिशाओं में गति की सीमा को कम करके 100km कमी तक सोमवार 26 सितंबर से लागू किया जा चुका है। वहीं प्राधिकरण ने पुष्टि करी है कि यह नियम दोनों दिशाओं में क़स्र अल बह्र (Qasr Al Bahr) चौराहे की सड़क पर लागू होगा।

इसके साथ अबू धाबी पुलिस ने सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए मोटर चालकों से नए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। वहीं अधिकारियों ने नोट किया कि अध्ययनों से पता चलता है कि गति सीमा के भीतर गाड़ी चलाने से भीड़भाड़ के समय यातायात प्रवाह में सुधार करके दु’र्घटनाओं से बचने में मदद मिलती है।

वहीं आंतरिक मंत्रालय (MOI) ने ड्राइवरों को याद दिलाते हुए जानकारी दी कि एम्बुलेंस या पुलिस वाहनों को रास्ता नहीं देने से न केवल उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि वे अपनी कारों को 30 दिनों के लिए ज़ब्त भी कर सकते हैं।