भारत सरकार ने ट्रैवल एजेंट्स को चेतावनी देते हुए बताया कि पैसेंजर्स के फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड देने में कोई देरी न करें। भारत सरकार ने देश के सभी ट्रैवल एंजेट से साफ शब्दों में ये कह दिया है कि एयरलाइंस की तरफ से मिलने वाले टिकट कैंसिलेशन के रिफंड के पैसों को तुरंत ही कस्टमर्स को उपलब्ध करवाए। इसके अलावा सभी ट्रैवल एजेंट्स को ये निर्देश भी दिया गया है कि कोई भी ट्रैवल एंजेट कस्टमर्स को फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई ट्रैवल वाउचर न दे।
भारत सरकार की तरफ से दी गई इस चेतावनी के बाद से यदि कोई भी ट्रवैल एंजेट कस्टमर्स के साथ रिफंड को लेकर गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से उस एंजेट के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करने के दौरान फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद पैसेंजर्स को जल्द से जल्द उनका रिफंड वापस करने का आदेश दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने शुक्रवार को इस मामले पर बता करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एयरलाइंस की तरफ से मिलने वाले कैंसिलेशन के रिफंड के पैसों को ट्रैवल एंजेट्स को तुरंत बिना किसी देरी के कस्टमर्स को देना होगा।
किसी भी हालत में इन एजेंट्स की तरफ से रोके गए कस्टमर्स के पैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही DGCA ने ये भी कहा कि कुछ केस में एयरलाइंस ने टिकटो के कैंसिलेशन के बाद उनके पैसे को रिफंड जारी कर दिया है। लेकिन एजेंट्स ने इस कस्टमर्स को नहीं दिए। वहीं कुछ मामलों में तो एयरलाइंस से रिफंड मिलने के बाद भी एजेंट्स ने अपने कस्टमर्स को कोई फ्यूचर वाउचर्स का ऑफर दे दिया है।