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मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बड़ा बदलाव, विदेश में रहते हुए आसानी से रिन्यू करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

विदेश में रहने वाले लोगों के हाल ही में एक और खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि अब लोग विदेश में रहते हुए भी अपने ड्राइविंग लाइंसेंस को बेहद आसानी के साथ रिन्यूअल करवा सकते है। इतना ही नहीं अब तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए लोगों को अब अपने वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की पूरी तरह से तैयारी भारत सरकार की तरफ से कर ली गई है।

दरअसल हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हायवे मिनिस्ट्री ने दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी IDP की टाइमिंग के खत्म होने के बाद रिन्यूअल का प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान बनाने की तैयारी की है। इसी वजह से भारत की केन्द्रीय मोटर वाहन आधिनियन 1989 में एक बड़ा संशोधन का ऑफर रखा है।

मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बड़ा बदलाव, विदेश में रहते हुए आसानी से रिन्यू करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

इस संशोधन के लिए मिनिस्ट्री ने देश के लोगों से उनके सुझाव की भी मांग की है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाइवे मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि संज्ञान में आया है कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए वहां रहने के दौरान इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का टाइम पीरियड खत्म होने जाने पर उसे रिन्युअल करने के लिए कोई आसान व्यवस्था नहीं है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए CMVR 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिनुअल के लिए इंडियन एम्बेसी या फिर मिशन एब्रॉड पोर्टल्स के माध्यम से रिनुअल के लिए अप्लाई कर सकते है। इस सब के बाद ही रिनुअल से जुड़े एप्लीकेशन को RTO के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। संशोधन की सबसे अच्छी बात ये है कि विदेश में रहते हुए IDP के लिए अनुरोध करने के समय एक मेडिकल सर्टिफिकेट और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल किया गया है।