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International flight से यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर, सरकार ने जारी किए जरूरी दिशानिर्देश

New Delhi: कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए भारत की केंद्र सरकार अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हर रोज भारत सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन्स की जारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले भारत सरकार की तरफ से दुकानदारों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

वही आज इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन्स की लिस्ट जारी की है। दूसरे देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मामलो को देखते हुए, सेंट्रल हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन्स का रिवाईज सेट रिलीज किया है। देश में एयर ट्रेवल को लेकर हाल ही में हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को 25 नवंबर के दिन अपडेट किया गया था।

हैल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के अंतर्गत अगर कोई पैसेंजर्स इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूटकारा पाना चाहता है, तो उस पैसेंजर्स को अपने ट्रेवल के शुरू होने से 72 घंटे पहले कोरोना वायरस की RT- PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए नए दिशानिर्देश 2 अगस्त के दिन जारी की गई गाइडलाइन्स से काफी मुकतलिफ है।

International flight से यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर, सरकार ने जारी किए जरूरी दिशानिर्देश

इस लिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने की तैयारी कर रहा है तो उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। ताकि उसे यात्रा के दौरान परेशानी का सामना ना करने पड़े।

भारत में इंटरनेशनल आगमन की नई गाइडलाइन्स में सफर करने से पहले सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के वेबसाइट पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म भर कर जरना होगा, और ये अनिर्वाय है। पैसेंजर्स को अपना ट्रैवल शुरु करने से कम से कम 72 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट की ऑफिशिल वेबसाइट www.newdelhiairport.in विजिट करके अपना सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म हेल्थ काउंटर पर जमा करना होगा।