New Delhi:नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी की ओर से बीते दिन घोषणा अनाउंसमेंट की गई है कि अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विस शुरू हो सकती है। मिनिस्टर की इस अनाउंसमेंट के बाद रविवार को हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कुछ बेहद खास गाइडलाइंस जारी की है। जिसके मुताबिक दूसरे देशों से आने वाले पैसेंजर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इन 14 दिनों में से 7 दिनों तक उन्हें अपने खर्च पर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रहना होगा और बाकी के 7 दिनों तक वो अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहेंगे।
जानिए क्या है गाइडलाइंस
1. इंटरनेशनल ट्रैवल कर आए पैसेंजर्स को 14 दिनों के क्वारंटाइन के रूल्स थोड़ा बहुत छूट दी जाएगी। जैसे गर्भवस्था, मानवीय परेशानी, परिवार में किसी मौत, गंभीर बीमारी और माता- पिता के साथ 10 साल से कम उम्र का बच्चा रहना वाला हो। ऐसी स्थिति में विदेश से आए लोगों को रिसिविंग स्टेट आकन कर उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की अनुमती दी जा सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु बेहद अनिवार्य है।
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines for international arrivals: 14-day mandatory quarantine- 7 days institutional quarantine at own cost followed by 7 days of home isolation pic.twitter.com/RWGataVm1m
— ANI (@ANI) May 24, 2020
2. संबंधित एजेंसियों की तरफ से पैसेंजर्स को दी टिकट के साथ ही ये बता दिया जाएगा, वो क्या करें और क्या नहीं करें 3.फ्लाइट में सफर करने के लिए सभी पैसेंजर्स के मोबाईल में आरोग्य सेतु एप का होना अनिवार्य है।4. शिप और फ्लाइट में बोर्डिंस के समय सभी पैसेजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स को सफर करने की इजाजत होगी जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। 5. रोडवे से आ रहे इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर भी सेम टू सेम रूल लागू होता है। उन्हें भी तभी भारत आने दिया जाएगा। जब उनमे कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे।
6. पैसेजर्स को अपना सेल्फ डेक्लेयर रेशन का डुप्लीकेट फॉर्म भरना होगा, जब को फ्लाइट या शिप सफर करेंगे तो, इसके बाद पैसेंजर्स को एयरपोर्ट और शी पोर्ट पर मौजूद हैल्थ एंड इमिग्रेशन ऑफिसर को इसकी एक कॉपी देहोगी।
7.सेल्फ डेक्लेयर रेशन का डुप्लीकेट फॉर्म पैसेंजर्स को आरोग्य सेतु पर एवलेवल करवाया जा सकता है। 8. एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर एहतियात उपाय किए जाने अनिवार्य है, जैसे एनावायमेंट सेनिटेशन और डिसटाइफैंक्श का कंर्फम किया जाना। 9.इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय सोशल डिस्टेंसिं को बरकरार रखा जाएगा। एयरपोर्ट पर इस नियम पालन पूरी सख्ती के साथ किया जाएगा।