हाल ही में हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, बता दें कि राज्य सभा ने अब एयर क्राफ्ट संशोधन बिल 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। इस संशोधन बिल के अनुसार अगर अब हवाई उड़ान के दौरान कोई फ्लाइट लापरवाही बरतती है तो उस फ्लाइट पर एक करोड़ रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। जो इस संशोधन बिल के पास होने से पहले 10 लाख रुपए था। ये जुर्माना लापरवाही बरतने वाले हर एक फ्लाइट पर लगेगा का फिर चाहे तो किसी भी सेक्टर का हवाई जहाज क्योंना हो।
खबरों के अनुसार देश के सिविल एविएशन सेक्टर के तीन रेग्यूलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिवील एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिवील एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मिलकर इस संशोधन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मदद करेंगे।
राज्य सभा में पास हुए इस संशोधन को एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इसके साथ ही इस नियम के एक्शन में आने से ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO के प्रावधानों को भी पूरा करने का किया जाएगा। इस नियम के साथ देश की हवाई उड़ानों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लेवल को और ज्यादा बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।
बता दें कि पिछले हफ्ते ही देश के DGCA ने एविएशन सेक्टर के लिए नया निर्देश जारी किया था। अपने निर्देशों में DGCA ने कहा कि “शेड्यूल फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंड करते टाइम कोई भी यात्री वीडियो नहीं बना सकता है और ना ही किसी यात्री को इस दौरान फोटो खींचने की इजाजत है। इसके अलावा कोई यात्री एयरपोर्ट पर भी फोन या कैमरे से फोटो या फिर वीडियो बना सकता है। फ्लाइट में इस तरह के किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का इस्तेमाल करना सख्त मना है, जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा हो और नियमों का उल्लंघन होता हो।”