यूएई के अमीरात दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक एशियाई प्रवासी को सजा सुनाई है और इस शख्स को ये सजा विश्वास भंग करने के आरोप में मिली है। वहीं इस शख्स को कोर्ट ने तीन महीने की जेल और Dh275,000 का जुर्माना लगाया है।
विदेश भेजने के लिए दिया था सोना
जानकारी के अनुसार,आरोपी व्यक्ति को व्यापारी ने Dh250,000 मूल्य के चार सोने के बिस्कुट और Dh25,000 नकद दिए थे, जिसे उसे अपने देश में स्थित एक कंपनी को भेजना था, लेकिन आरोपी पहले ही सोना किसी और को दे दिया था।
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पुलिस ने करी मदद
वहीं जब पीड़ित को घटना का पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने अपने देश में अपने बिजनेस पार्टनर को बेचने के लिए सोने की बिस्कुट खरीदी थीं।
जब वह इसे बाहर भेजने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो उसके एक दोस्त ने कहा कि, “वह छुट्टी पर लौट रहा है और उससे कहा कि वह सोना ले जा सकता है। तब उस व्यक्ति ने सोने के लिए आरोपी पर भरोसा किया और उसे सोने के बिस्कुट दे दिए।”
कैफेटेरिया में हुआ आरोपी हुआ गिरफ्तार
इसी के साथ उसने कहा कि वह दो दोस्तों के साथ रशीदिया के एक कैफेटेरिया में आरोपी से मिले, जिन्होंने उसे सोना और Dh25,000 नकद देते हुए देखा।
वहीं पीड़ित ने कहा कि जब वह घर वापस अपने बिजनेस पार्टनर के संपर्क में आया, तो उसने उसे बताया कि आरोपी ने उसे सूचित किया था कि उसके यूएई छोड़ने से पहले सोना बेचा गया था। इसी के साथ पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
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