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UAE में अगर कंपनी समय पर नहीं देती है सैलरी तो कामगार क्या करें, जानिए यहां

UAE में कई सारे लोग विदेशों से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं लेकिन अगर कामगार को यहाँ पर काम करने के दौरान समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार संबंधों को विनियमित करने वाले संघीय कानून संख्या (8) के प्रावधान (‘रोजगार कानून’) और मंत्रिस्तरीय डिक्री संख्या 739 2016 मजदूरी के संरक्षण से संबंधित (‘मंत्रिस्तरीय डिक्री संख्या 2016 का 739’) लागू होते हैं।

UAE में अगर कंपनी समय पर नहीं देती है सैलरी तो कामगार क्या करें, जानिए यहां

वहीं इस रोजगार कानून के अनुसार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक कामगार को महीने में कम से कम एक बार पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह रोजगार कानून के अनुच्छेद 56 के अनुसार है जिसमें कहा गया है: “वार्षिक या मासिक पारिश्रमिक पर लगे कामगारों को महीने में कम से कम एक बार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा; अन्य सभी कामगारों को हर दो सप्ताह में कम से कम एक बार भुगतान किया जाएगा।” इसलिए, नियोक्ता द्वारा वेतन का भुगतान न करना रोजगार कानून का उल्लंघन है।

यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को वेतन देय होने के एक महीने के भीतर पारिश्रमिक नहीं देता है, तो इसे नियोक्ता के कर्मचारी को पारिश्रमिक से इनकार करने के रूप में माना जाएगा। यह 2016 के मंत्रिस्तरीय डिक्री संख्या 739 के अनुच्छेद 1 (बी) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है, “नियोक्ता को भुगतान करने में देर से समझा जाएगा जब तक कि वह परिपक्वता तिथि के पहले 10 दिनों के भीतर वेतन का भुगतान नहीं करता है, और समझा जाएगा वेतन का भुगतान करने से इनकार करने के रूप में, जब तक कि वह इसे परिपक्वता तिथि के एक महीने के भीतर भुगतान नहीं करता है, जब तक कि अनुबंध में कम अवधि निर्धारित / प्रदान नहीं की जाती है।”

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इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो कर्मचारी को बिना किसी सूचना के अपना काम करने की जगह छोड़ने की अनुमति है।

यह रोजगार कानून के अनुच्छेद 121 के अनुसार है जिसमें कहा गया है: एक कामगार निम्नलिखित में से किसी भी मामले में नोटिस के बिना अपना काम छोड़ सकता है:

क) यदि नियोक्ता उसके प्रति अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, जैसा कि अनुबंध या इस कानून में प्रदान किया गया है;

बी) अगर पिछले तीन महीनों से वेतन का भुगतान नही किया जाता है तो इसके संबंध में नियोक्ता के खिलाफ MOHRE में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। MOHRE से शिकायत करते समय, आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि आप वर्तमान रोजगार के साथ जारी रखने का इरादा रखते हैं और आपकी मांग केवल वेतन के निपटान से संबंधित है जो आपको भुगतान नहीं किया जाता है।