यूएई से एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर में 1 मार्च से पहले समाप्त होने वाले वीजा धारकों को लेकर है जो कि UAE में अ’वैध रूप से रह रहे हैं।
दरअसल, UAE के अधिकारियों ने घोषणा करी है कि 1 मार्च से पहले समाप्त होने वाले वीजाधारक, जो अवैध रूप से UAE में रह रहे है उनके वीजा की अवधि तीन महीने तक बढ़ा दी गयी है और अब ये लोग 17 नवम्बर तक अपने वीजा रिन्यू करवा सकते हैं।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (एफएआईसी) के महानिदेशक मेजर जनरल सईद रकन अल रशीदी के हवाले से कहा गया है कि यह योजना, जो 18 मई को शुरू हुई थी और 18 अगस्त को समाप्त होनी थी लेकिन अब 17 नवंबर तक चलेगी। साथ ही सभी ओवरस्टे जुर्माना भी माफ कर दिए जाएंगे।
इसी के साथ एफएआईसी ने कहा कि एक्सटेंड अवधि का विस्तार संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं द्वारा उदार राष्ट्रीय पहल की एक श्रृंखला के बीच है, जिसके माध्यम से उन्होंने कोविड -19 महामारी की वर्तमान चुनौतियों के बीच मानवता के लिए चिंता को प्राथमिकता दी है। वहीं अल रशीदी ने अपराधियों को अवसर का उपयोग करने और दंड का सामना किए बिना देश छोड़ने का आह्वान किया है।
एक्सटेंड अवधि उन लोगों पर लागू होगी, जो अपने वीजा, टूरिस्ट या रेजिडेंसी के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, 1 मार्च से पहले उनका वीजा समाप्त हो गया है। वहीं यह योजना उन विसिटर्स या पर्यटकों तक सीमित नहीं है जिनके वीजा 1 मार्च के बाद समाप्त हो गए हैं, या उन निवासियों के लिए भी है जो 1 मार्च के बाद अपनी नौकरी खो चुके हैं, और उनके निवास वीजा रद्द कर दिए गए थे।
वहीं अल रशीदी ने कहा, “1 मार्च से पहले देश के निवासी और विजिटर जो संयुक्त अरब अमीरात से बाहर निकलते हैं, उन्हें सभी जुर्माने से छूट दी जाती है।” । अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा एमनेस्टी स्कीम के तहत यूएई छोड़ने के इच्छुक अपराधियों के पास वैध पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट होना चाहिए,।