बुधवार को UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 15 जून को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं इस बीच इन नियमों और शर्तों का पालन नहीं वालों के लिए UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने जुर्माने की घोषणा करी है।
जानकारी के अनुसार, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने बुधवार को बाहरी श्रमिकों के लिए तीन महीने के मध्याह्न अवकाश की घोषणा करी है और इस घोषणा के तहत दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच धूप में और खुले स्थानों पर किए जाने वाले सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Starting 15 June, #MOHRE will begin implementing the decision banning work performed under the sun & in open places from 12:30 PM to 3:00 PM, until 15 Sep. MOHRE appreciates the strategic partnership with the private sector in implanting the decision and achieving its objectives. pic.twitter.com/RdDBexYtrF
— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 2, 2021
वहीं प्राधिकरण ने कहा कि यह फैसला 15 जून से प्रभावी होगा और 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस निर्णय के तहत, सुबह, शाम या दोनों पारियों के लिए दैनिक कार्य समय आठ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 24 घंटों के भीतर ऐसे आठ घंटे से अधिक समय लेता है, तो अतिरिक्त समय को ओवरटाइम माना जाएगा, जिसके लिए कर्मचारी को श्रम संबंधों के विनियमन से संबंधित संघीय कानून के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाना है।
इसी के साथ मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठान, कंपनी जो निर्णय के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है, उस पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और प्रतिबंध के दौरान कई कामगारों के नियोजित होने पर अधिकतम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान की फाइल को निलंबित कर दिया जाएगा या मंत्रालय द्वारा अपनाई गई मोहरे वर्गीकरण प्रणाली में इसकी स्थिति को डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, यह इस बात पर आधारित होगा कि उल्लंघन कितना गं’भीर है।
निर्णय के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ताओं को कार्यस्थल में एक प्रमुख स्थान पर दैनिक कार्य घंटों का एक शेड्यूल रखना चाहिए, और अरबी के अलावा, शेड्यूल को उस भाषा में लिखा जाना चाहिए, जिसे कर्मचारी समझते हैं।
इसी के साथ मंत्रालय ने समुदाय के सदस्यों से टोल-फ्री नंबर, 80060 पर कॉल करके किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। जो की चार अलग-अलग भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है।