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दुबई एयरपोर्ट के जरिये UAE लौटने वाले लोगों को जरुरी होगी ICA की मंजूरी, जानें क्या हैं नए नियम

कोरोना कहर के बीच हाल ही में घोषणा हुई थी कि दुबई लौटने वाले रेजिडेंट वीजा धारकों के पास दुबई लौटने के लिए फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) से मंजूरी होनी चाहिए, लेकिन अन्य अमीरात वाले लोगों इस मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कई लोग दुबई एअरपोर्ट से जरिये UAE वापस लौट रहे हैं। जिसकी वजह से कई लोग दुबई एअरपोर्ट पर फंस गये। वहीं इस बीच एयरलाइन्स ने दुबई एयरपोर्ट के जरिए UAE वापस लौटने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं।

गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में दुबई एयरपोर्ट के जरिये UAE लौट रहे यात्रियों को एयरपोर्ट पर बड़ी परेशानी  का सामना करना पड़ा। यूएई के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, नई यात्रा आवश्यकताओं के मुताबिक, अन्य एमिरेट्स में जारी किए गए निवास वीजा रखने वाले यात्रियों को दुबई एअरपोर्ट के जरिये लौटने पर फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए)  की जरूरत है। वहीं इसके बाद, गुरुवार को एयरलाइंस ने यूएई प्रविष्टि के लिए आईसीए वेबसाइट से प्रवेश अनुमति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए यात्रा अपडेट पोस्ट किया।

दुबई एयरपोर्ट के जरिये UAE लौटने वाले लोगों को जरुरी होगी ICA की मंजूरी, जानें क्या हैं नए नियम

Emirates एयरलाइन ने कहा है कि यदि आप दुबई के बाहर किसी अन्य अमीरात से वीजा रखते हैं, तो आपको संघीय प्राधिकरण से प्रवेश की अनुमति लेनी होगी।” इससे पहले, एयरलाइन की साइट ने उल्लेख किया था कि एक और अमीरात से निवास वीजा वाले यात्रियों को दुबई जाने के लिए ICA या GDRFA अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

वहीँ Flydubai  ने अपनी वेबसाइट पर कहा: “यदि आप किसी अन्य अमीरात द्वारा जारी निवास वीजा रखते हैं, तो आपको अपनी उड़ान की बुकिंग से पहले UAE [ICA] से अपने प्रवेश / पुनः प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। यदि आप यूएई में अपने प्रवेश / पुनः प्रवेश की पुष्टि नहीं करते हैं, तो आपको यात्रा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ”

एयरलाइनों ने यह भी स्पष्ट किया कि दुबई में रहने वाले दुबई के वीजा वीजा धारकों को रिटर्न परमिट सेवा के लिए जीडीआरएफए पोर्टल के माध्यम से वापसी की मंजूरी होनी चाहिए।

आपको बता दें, दुबई निवास वीजा-धारकों को अभी भी संयुक्त अरब अमीरात में वापस आने के लिए सामान्य निदेशालय और विदेश मामलों (GDRFA) से अनुमोदन की आवश्यकता है। जिसके बाद जी ये लोग दुआनी लौट सकते हैं।