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UAE ने की घोषणा, कामगारों को समय पर वेतन नहीं देने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक नया जुर्माना पेश किया है और ये जुर्माना UAE श्रम शक्ति को सशक्त करने के लिए हैं। दरअसल, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों जो समय पर अपने कर्मचारियों और कामगारों को वेतन नहीं देते हैं उनपर जुर्माना लगाएगा।

सोमवार को मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि “मोहारे 30 दिनों के बीमा कवरेज के साथ प्रतिष्ठानों का उल्लंघन करने पर Dh120 से Dh250 तक बीमा लागत बढ़ाने के मद्देनजर, मजदूरी संरक्षण प्रणाली के माध्यम से वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिष्ठानों को बुलाता है।” वहीं नियोक्ता को याद दिलाया गया है कि कर्मचारियों को केवल मजदूरी संरक्षण प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए और कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को समय पर भुगतान करने में विफल रहता है, उसे एक कर्मचारी की बीमा पॉलिसी को दोगुना से अधिक जुर्माना देना होगा।

UAE ने की घोषणा, कामगारों को समय पर वेतन नहीं देने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

वही नया निर्देश मंत्रालय द्वारा किए गए सामयिक कल्याण सुधारों के अनुरूप है। इससे पहले 2018 में मंत्रालय ने एक नई बीमा पॉलिसी me Taa-meen ’की घोषणा करी थी। वहीं इसके अनुसार, किसी नए कर्मचारी को भर्ती करने पर, नियोक्ता के पास बैंक गारंटी प्रणाली के नियमों और विनियमों के अनुसार, या तो नई बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धारक को, या तो Dh3,000 को बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का विकल्प होता है, जो दो साल के लिए Dh120 की लागत से जुर्माना लगेगा।

इसी के साथ कंपनी के दिवालिया होने या कर्मचारियों के लाभों का भुगतान करने में विफलता के मामले में नई नीति कार्यस्थल में निम्नलिखित लाभों के खिलाफ प्रति कर्मचारी को Dh20,000 का अधिकतम बीमा कवरेज प्रदान करेगी।

UAE ने की घोषणा, कामगारों को समय पर वेतन नहीं देने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

वहीं सोमवार को, राज्य-संचालित समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने उल्लेख किया कि नई बीमा पॉलिसी 30 महीने के लिए संबंधित कंपनियों के कर्मचारियों की वित्तीय अधिकारों को कवर करती है और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कहा कि कानून यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो, और एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल यूएई के लिए बनाए रखा जाए और आकर्षित हो।

इसी के साथ कोनारेस में मानव संसाधन की निदेशक ज्योति भाटिया ने कहा है कि “यह कंपनियों पर लागू एक अच्छा निर्देश है जो कर्मचारियों के भुगतान में देरी कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वेतन के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ सभी मजदूरी लेनदेन प्रणाली सहायक हैं। वहीं कनाडा के विशेषज्ञ अस्पताल दुबई के मुख्य रणनीतिक अधिकारी गोपीनाथ एस। ने कहा: “यह निर्देश श्रम स्थिरता, विश्वास और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए समय की आवश्यकता है