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UAE के नागरिकों को नहीं है भारत समेत 16 देशों में उड़ान भरने की अनुमति, जानिए किन लोगों को मिलेगी छूट

संयुक्त अरब अमीरात के विमानन नियामक ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को लेकर है। दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात के विमानन नियामक ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि UAE के नागरिकों को भारत सहित 16 देशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं है।

जानकारी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के विमानन नियामक द्वारा कि गयी घोषणा के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को अभी भी उन देशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं है जहां से भारत और पाकिस्तान जैसे यात्रा को पहले निलंबित कर दिया गया था। केवल निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले ही यात्रा कर सकते हैं:

  • एक राजनयिक मिशन या आधिकारिक आर्थिक और वैज्ञानिक मिशन के लिए आवश्यक।
  • जो तत्काल चिकित्सा के लिए जा रहे हैं।
  • आधिकारिक मिशन के लिए आवश्यक यात्री।

वहीँ GCAA (सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) का निर्णय उन सभी विमान ऑपरेटरों पर लागू होता है जो संयुक्त अरब अमीरात और निम्नलिखित देशों से/के लिए उड़ानें संचालित करते हैं:

  • अफगानिस्तान
  • बांग्लादेश
  • लोकतांत्रिक गणराज्य
  • कांगो
  • भारत
  • लाइबेरिया
  • नामीबिया
  • नेपाल
  • नाइजीरिया
  • पाकिस्तान
  • युगांडा
  • सियरा लिओन
  • दक्षिण अफ्रीका
  • श्री लंका
  • वियतनाम
  • जाम्बिया

जीसीएए ने एक सुरक्षा निर्णय में कहा, “यूएई सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार और अपडेट और निर्देश प्रदान करेगी।” वहीं संयुक्त अरब अमीरात के निवासी बशर्ते कि उन्हें टीका लगाया गया हो और उनकी उम्र 16 से ऊपर हो ।

टीकाकरण वाले निवासियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

  • डब्ल्यूएचओ द्वारा उपयोग के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई है।
  • उन्होंने टीकाकरण की पूरी खुराक ले ली है।
  • उनके पास आईसीए या जीडीआरएफए द्वारा जारी प्रवेश परमिट जैसा लागू हो।
  • संयुक्त अरब अमीरात के निवासी गैर-टीकाकरण निम्नलिखित श्रेणियों तक सीमित हैं:
  • डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा तकनीशियनों सहित संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारी;
  • संयुक्त अरब अमीरात में शैक्षिक क्षेत्र के कर्मचारी और स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक;
  • वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ रहे छात्र;
  • मानवीय मामले (वैध निवासी वीज़ा वाले परिवारों का पुनर्मिलन);
  • संयुक्त अरब अमीरात संघीय और स्थानीय सरकार और अधिकारियों के कर्मचारी; तथा
  • संयुक्त अरब अमीरात में निरंतर चिकित्सा उपचार।
  • उपरोक्त सभी श्रेणियों के पास आईसीए या जीडीआरएफए द्वारा जारी प्रवेश परमिट, जैसा लागू हो, होगा।