Placeholder canvas

UAE में आज से लागू हुआ नया श्रम कानून, 12 तरह के वर्क परमिट और 6 जॉब मॉडल का मिलेगा विकल्प

UAE में आज, 2 फरवरी 2022 से नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। नए श्रम कानून के तहत 12 वर्क परमिट जारी करेगा और यूएई के श्रम बाजार में छह जॉब मॉडल पेश करेगा। वहीं पारंपरिक फुल टाइम योजना के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारी निजी क्षेत्र में आवेदन करते समय दूरस्थ कार्य, साझा नौकरी, फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी और पार्ट टाइम का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको 12 तरह के वर्क परमिट और 6 जॉब मॉडल कि जानकारी देने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, निजी क्षेत्र में एक विनियमित रोजगार प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गोल्डन वीजा धारकों, फ्रीलांसरों, अस्थायी और पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं निजी कंपनियां और प्रतिष्ठान अब 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों और संयुक्त अरब अमीरात और जीसीसी नागरिकों को काम पर रख सकते हैं और प्रशिक्षित कर सकते हैं, साथ ही अस्थायी परियोजनाओं के लिए विदेशों से कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं।

UAE में आज से लागू हुआ नया श्रम कानून, 12 तरह के वर्क परमिट और 6 जॉब मॉडल का मिलेगा विकल्प

वहीं नए नियम नए श्रम कानून में शुरू किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को व्यवहार में लाने में मदद करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक अवकाश, भेदभाव विरोधी नीतियों, न्यूनतम वेतन और महिला सशक्तिकरण प्रावधानों के माध्यम से कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुलरहमान अल अवार ने कहा कि नया श्रम कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए दोनों पक्षों के हितों को पूरा करने वाले संविदात्मक समझौते के प्रकार को निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

वहीं अल अवार ने जानकारी दी कि “नया कानून संयुक्त अरब अमीरात के श्रम बाजार की स्थिति को बढ़ावा देता है जो संतुलित तरीके से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हुए लचीलेपन, दक्षता, व्यापार में आसानी, प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण को बढ़ावा देता है।

UAE में आज से लागू हुआ नया श्रम कानून, 12 तरह के वर्क परमिट और 6 जॉब मॉडल का मिलेगा विकल्प

यह एक कुशल श्रम बाजार स्थापित करने के संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों के अंतर्गत आता है जो हमेशा बदलती दुनिया के अनुकूल होता है और दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करता है।

हाल ही में यूएई कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कार्यकारी विनियम, प्रत्येक नौकरी मॉडल को नियंत्रित करने वाली शर्तों के साथ-साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं। कानून प्रत्येक नौकरी मॉडल में कर्मचारियों के लिए सेवा के अंत में ग्रेच्युटी और वार्षिक अवकाश भी इस तरह से निर्धारित करता है जो दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है।

छह नौकरी मॉडल

UAE में आज से लागू हुआ नया श्रम कानून, 12 तरह के वर्क परमिट और 6 जॉब मॉडल का मिलेगा विकल्प

नए जॉब मॉडल कर्मचारियों को एक से अधिक नियोक्ता के लिए एक परियोजना या घंटे के आधार पर काम करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, जबकि नियोक्ताओं को कम परिचालन लागत पर विभिन्न प्रतिभाओं और दक्षताओं का दोहन करने में सक्षम बनाते हैं।

>> कानून कर्मचारियों को नियोक्ता के साथ एक समझौते के बाद अपने अनुबंध को एक नौकरी मॉडल से दूसरे में बदलने में सक्षम बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि पहले अनुबंध के अधिकार पूरी तरह से मिले हैं।

>> कर्मचारी एक से अधिक जॉब मॉडल को तब तक जोड़ सकते हैं जब तक वे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक और हर तीन सप्ताह में 144 घंटे से अधिक काम नहीं करते हैं।

>> इसका मतलब है कि फुल टाइम कर्मचारी भी अपने मुख्य नियोक्ताओं की अनुमति के बिना पार्ट टाइम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे घंटों की सीमा से अधिक न हों।

>> दूरस्थ कार्य: यह योजना फुल टाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर पूरी तरह या आंशिक रूप से काम करने में सक्षम बनाती है।

>> साझा नौकरी मॉडल: नौकरी की जिम्मेदारियों को विभाजित करना और नियोक्ता के साथ एक समझौते के आधार पर एक से अधिक कर्मचारियों के बीच भुगतान करना। इस मॉडल के तहत कर्मचारियों के अनुबंध अंशकालिक नौकरी नियमों द्वारा शासित होते हैं।

>> फुल टाइम : एक कर्मचारी के लिए पूरे कार्य दिवस के लिए कार्य करना।

>> पार्ट टाइम: काम के लिए निर्धारित घंटों या दिनों की निर्दिष्ट संख्या के लिए एक या अधिक नियोक्ताओं के लिए काम करना।

>> अस्थायी: एक विशिष्ट अवधि के लिए या एक परियोजना के आधार पर एक अनुबंध हो सकता है जो नौकरी के पूरा होने के साथ समाप्त होता है।

>> फ्लेक्सिबल : नौकरी की शर्तों और आवश्यकताओं के आधार पर कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर काम करने की आजादी देना। अनुबंध में आवश्यक घंटे, दिन और कर्तव्यों को शामिल किया गया है।

नियोक्ता अब 12 वर्क परमिट के तहत कार्यस्थल में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं और संवर्गों को नियुक्त कर सकते हैं:

New UAE labour law

>> अस्थायी कार्य परमिट: नियोक्ताओं को एक परियोजना के आधार पर या एक निश्चित अवधि के लिए काम करने के लिए काम पर रखने में सक्षम बनाता है।

>> वन-मिशन परमिट: कंपनियों और प्रतिष्ठानों को अस्थायी काम या एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए एक विशिष्ट परियोजना के लिए विदेश से एक कर्मचारी की भर्ती करने में सक्षम बनाता है।

>> पार्ट टाइम वर्क परमिट: कर्मचारियों को निश्चित घंटों या दिनों के आधार पर एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति देता है।

>> किशोर परमिट: नियोक्ताओं को 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को काम पर रखने में सक्षम बनाता है

>> छात्र प्रशिक्षण परमिट: कंपनियों और प्रतिष्ठानों को विशिष्ट नियमों के तहत 15 वर्ष की आयु के किशोरों को प्रशिक्षित और भर्ती करने में सक्षम बनाता है जो एक स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

>> संयुक्त अरब अमीरात/जीसीसी राष्ट्रीय परमिट: संयुक्त अरब अमीरात और जीसीसी नागरिकों को काम पर रखने के दौरान जारी किया गया।

>> गोल्डन वीज़ा होल्डर्स परमिट: यूएई के अंदर गोल्डन वीज़ा होल्डर को हायर करते समय जारी किया जाता है।

>> नेशनल ट्रेनी परमिट: कंपनियों और प्रतिष्ठानों को यूएई के नागरिकों को उनकी योग्यता या क्षेत्रों के आधार पर प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है।

>> फ्रीलांसर परमिट: एक निश्चित सेवा प्रदान करने के इच्छुक स्व-प्रायोजित एक्सपैट्स के लिए जारी किया गया, किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए प्रायोजन या मौजूदा अनुबंधों के बिना एक निश्चित अवधि के लिए एक कार्य या काम पूरा करना।

>> देश के बाहर से एक कार्यकर्ता को काम पर रखने का परमिट।

>> मंत्रालय में पंजीकृत एक सुविधा से दूसरे में प्रवासी कामगार के रोजगार को स्थानांतरित करने का परमिट।

>> परिवार द्वारा प्रायोजित प्रवासियों के लिए एक परमिट।