हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने एक्सपायर वीजा को रीन्यू करवाने की घोषणा की थी। वहीं uae सरकार ने ये भी कहा था कि प्रवासी यात्री या टूरिस्ट जिनका विजिट वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है उन्हें 11 अगस्त तक देश छोड़ देना होगा। वहीं अब इस नियम में बदलाव हुआ है।
दरअसल, बीते गुरुवार को फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (आईसीए) ने ट्विटर पर इस नियम को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। आईसीए ने कहा कि 11 अगस्त तक देश छोड़ देने वाले नियम में सुधार करते हुए ऐसे लोगों को 30 दिन का और ग्रेस पीरियड मुहैया करवाया जाएगा।
حَمَلة الأذونات وتأشيرات الدخول المتواجدين داخل الدولة
Holders of Entry Permits and visit visas inside the country
_____#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية #الإمارات #كوفيد19 #ICA #Identityandcitizenship #UAE pic.twitter.com/EKGjrPwJ07— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) July 16, 2020
वहीं इस ग्रेस पीरियड के दौरान प्रवासी अपना VISA को रीन्यू करवा सकता है या संयुक्त अरब अमीरात देश छोड़कर जा सकता है। इसी के साथ अगर वे अपना वीजा रिन्यू नहीं करवा पाएंगे उन्हें हर हाल में देश छोड़ना होगा। अन्यथा 100 दिरहम के हिसाब से रोजाना जुर्माना देना होगा। जिन लोगों के वीजा एक्सपायर हो चुके हैं अगर उन लोगों कही काम मिल जाता है तो अपने कंपनी के जरिये अपने वीजा को वर्क वीजा में बदलकर संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं।
वहीं जिन लोगों को अपना वीजा रिन्यू करवाना है वह किसी भी ट्रैवल कंपनी के माध्यम से या आई सी ए स्मार्ट सर्विसेज के माध्यम से अपना वीजा रिन्यू करवा सकते हैं। इससे पहले ICA ने कहा था कि जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 12 जुलाई तक देश से जाना होगा हालांकि गुरुवार को दिए गए स्टेटमेंट में नए ग्रेस पीरियड की घोषणा की गई जो 11 अगस्त के बाद से 11 सितंबर तक लागू रहेगी।
आपको बता दें, इससे पहले UAE सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिसंबर तक एक्सपायर ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की घोषणा की थी लेकिन इस फैसले को रद्द करते हुए सारे एक्सटेंशन हटा दिए गए।