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UAE में एक कम्पनी ने अ’वैध तरीके से 60 कामगार को नौकरी पर रखा, अब लगा 3 मिलियन दिरहम का जुर्माना

UAE के एक फर्म के मालिक ने अवैध रूप से 60 कामगारों को अपने यहां काम पर रखा था। हाल ही में इस फर्म के इन अवैध कामगार वाले केस को लेकर देश की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए फर्म पर Dh3 मिलियन का जुर्माना लगाया दिया है।

ये 60 श्रमिक फर्म कंपनी के प्रायोजन के अधीन नहीं थे। आबू धाबी के कैसशन कोर्ट (Abu Dhabi Court of Cassation) ने निचली अदालतों की तरफ से लिए गए पहले के फैसलों को सही ठहराते हुए कंपनी को आदेश दिया कि वो अपने इन 60 कामगारों के लिए DH3 मिलियन का जुर्माना भरेगा। यानी प्रत्येक कामगार के लिए कपंनी DH50, 000 जुर्माना भरना पड़ेगा।

UAE में एक कम्पनी ने अ'वैध तरीके से 60 कामगार को नौकरी पर रखा, अब लगा 3 मिलियन दिरहम का जुर्माना

इस फर्म में मजदूरों के श्रम और इमिग्रेशन के कानूनों का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है। प्रोसिक्यूटर्स ने फर्म पर रेजीडेंसी वीजा के कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था और इसके लिए कोर्ट से अधिकतम जुर्माना लगाने की अपील की थी।

अबू धाबी कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस और अपीलीय अदालत इन दोनों कोर्ट ने फर्म को इस मामले में दोषी पाया, और उन्हें मुकम्मल सजा सुनाई। जिसके बाद फर्म के मालिकों ने इन दोनों कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमीरात की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां भी देश की शीर्ष अदालत ने भी नीचली अदातलों के फैसले तो आगे तक कायम रखते हुए फर्म के मलिकों पर DH3 मिलियन का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि UAE श्रम कानून के तहत, एक कर्मचारी को व्यवसाय के निर्धारित स्थान पर नियोक्ता के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी और फर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, फर्मों को अपने मजदूरों के रेजीडेंसी या ट्रेवल वीजा की समाप्ति के बाद बिना वीजा रिनुअल के उन्हें देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को नियोजित नहीं करना चाहिए।