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UAE में कामगारों को करना होगा इन 6 नियमों का पालन, उल्लंघन करने पर जा सकती है नौकरी

यूएई में कई सारे लोग विदेशों से काम के सिलेसिले में जाते हैं। वहीं यूएई में प्रत्येक कामगार को छह नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं ये ऐसे नियम है जिनका उल्लंघन करने पर आपकी नौकरी जा सकती है।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) के अनुसार, “यूएई के श्रम कानून में कर्तव्यों का एक सेट शामिल है जो कामगार को देश में काम करते समय पालन करना चाहिए। इनमें कंपनी के गोपनीयता नियमों का पालन करना और सार्वजनिक मनोबल को प्रभावित करने वाला कोई अपराध नहीं करना शामिल है।”

UAE में कामगारों को करना होगा इन 6 नियमों का पालन, उल्लंघन करने पर जा सकती है नौकरी

वहीं ये 6 नियम है जिन्हें देश में काम करते समय ध्यान रखना चाहिए:

  1. झूठी पहचान या राष्ट्रीयता न मानें और न ही झूठे दस्तावेज प्रदान करें। ये
  2. कोई ऐसी गलती न करें जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।
  3. अपने काम के सुरक्षा वातावरण के निर्देशों का उल्लंघन न करें।
  4. काम के घंटों के दौरान शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में न हों।
  5. अपने नियोक्ता या सहकर्मियों या प्रबंधक पर हमला न करें।
  6. वर्ष के दौरान 20 से अधिक आंतरायिक दिनों या लगातार सात दिनों का कारण बताए बिना काम को न छोड़ें।

इन कृत्यों का विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न मामलों को निर्धारित करता है जहां एक नियोक्ता बिना किसी पूर्व सूचना के किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है।