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UAE में बदला काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन का नियम, कामगार रखें नए श्रम कानून का ध्यान!

UAE के राष्ट्रपति, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने देश के कर्मचारी के लिए नए नियम लागू किए हैं यानि कि अब देश के निजी क्षेत्र के कामगार काम के घंटे कम होंगे और ओवरटाइम वेतन भी बढे़गा। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको लागू हुए काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन की जानकारी देने जा रहे हैं।

UAE में काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन

नए कानून के तहत UAE के कामगारों के लिए कम से कम एक घंटे के ब्रेक के बिना लगातार पांच घंटे काम करना है। वहीं कामगारों को एक दिन में दो घंटे से अधिक ओवरटाइम की अनुमति नहीं दी है।
UAE में बदला काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन का नियम, कामगार रखें नए श्रम कानून का ध्यान!

यदि कार्य की प्रकृति के लिए दो घंटे से अधिक ओवरटाइम की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमित घंटे के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन मिलेगा यदि शर्तों में कर्मचारियों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता होती है, तो वे 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमित घंटे के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन के हकदार होगा। वहीं शिफ्ट के आधार पर लोगों को इस नियम से छूट दी गई है।

यदि कामगारों को एक दिन की छुट्टी पर काम करने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक दिन की छुट्टी या नियमित दिन के वेतन के बराबर ओवरटाइम वेतन मिलेगा।

UAE में बदला काम के घंटे और ओवरटाइम वेतन का नियम, कामगार रखें नए श्रम कानून का ध्यान!

आपको बता दें, इससे पहले यूएई श्रम कानून का अनुच्छेद 65 निजी क्षेत्र के अनुसार, काम के सामान्य घंटों को प्रति दिन 8 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे है। वहीं MoHRE से अनुमोदन के बाद व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को बढ़ाकर 9 घंटे प्रतिदिन किया जा सकता है।

सरकारी संस्थाएं श्रम कानून द्वारा शासित नहीं होती हैं लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन 7 घंटे काम करना होता है। वहीं कठिन या अस्वस्थ कार्यों और उद्योगों में दिन में 7 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंधित है। वहीं वेतन के संबंध में किसी भी चिंता या शिकायत के लिए, कर्मचारी MoHRE से संपर्क कर सकते हैं या eNetwasal के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।