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भारत, पाकिस्तान समेत 6 देशों से कुवैत आने वाले यात्रियों को करना होगा इन नए नियमों का पालन, देखें लिस्ट

कुवैत के मंत्रिपरिषद और स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्णय के आधार पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ सीधी वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा करी है लेकिन कुवैत आने पर यात्रियों को विशेष नियमों के पालन करना होगा।

दरअसल, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक सर्कुलर जारी किया है। वहीं कुवैत की यात्रा करने वाले यात्रिओं को इस सर्कुलर में दिए गए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा।

भारत, पाकिस्तान समेत 6 देशों से कुवैत आने वाले यात्रियों को करना होगा इन नए नियमों का पालन, देखें लिस्ट

 

 

 

इन श्रेणी के निवासियों को कुवैत में प्रवेश करने की अनुमति होगी

कुवैत राज्य में स्वीकृत टीकों से टीका लगाने वाले:-

  • फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन (दो खुराक)।
  • एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड वैक्सीन (दो खुराक)।
  • मॉडर्न वैक्सीन (दो खुराक)।- जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन (एक खुराक)।

उपरोक्त-प्रतिरक्षित श्रेणियों के अलावा, जिन लोगों को कुवैत राज्य में अस्वीकृत टीकों में से एक की दो खुराक प्राप्त हुई हैं वो कुवैत की यात्रा कर सकते हैं।

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टीकाकरण का प्रमाण :-

  • देश में आने पर (इम्यून या कुवैत मोबाइल आईडी या कुवैत-मोसाफर) के माध्यम से टीकाकरण साबित करना होगा।
  • वहीं यात्रा पासपोर्ट से नाम मिलान।
  • प्राप्त टीकाकरण का प्रकार।
  • ली गई खुराक की तिथि।
  • वैक्सीन एजेंसी का नाम।
  • इलेक्ट्रॉनिक पठनीय क्यूआर कोड।

यदि कोई क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणीकरण के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करना होगा।

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घरेलू कामगार

वहीं गैर-प्रतिरक्षित घरेलू कामगारों को उपरोक्त मद (FIRST) में सूचीबद्ध (बिल्सलामा) प्लेटफॉर्म में पंजीकरण द्वारा भर्ती किया जा सकता है।सभी एयरलाइनों को उड़ान के दौरान कुवैत राज्य में आगमन पर सक्रियण (श्लोनिक) कार्यक्रम की आवश्यकता की घोषणा करनी होगी।