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काम के दौरान यूएई में प्रवासी कामगार की गई जा’न, अब परिवार को मिलेगा Dh400,000 का मुआवजा

UAE में एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी में करने वाले कामगार के परिवार को Dh 400,000 की मुआवजा रकम प्रदान की गई है। इस कामगार की अपने सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर की लापरवाही की वजह से साइट पर हुई एक दुर्घटना में मौ’त हो गई थी।

अबू धाबी Cassation कोर्ट ने निचली अदालतों की तरफ से लिए गए पहले के फैसलों को बरकरार रखते हुए कन्स्ट्रक्शन साइट के इंजीनियर, सुपरवाइजर और यूनिट की ओर से साइट पर मौ’त हुए कामगार की मां, पत्नी और उसकी दो नाबालिग बेटियों को इस मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।

काम के दौरान यूएई में प्रवासी कामगार की गई जा'न, अब परिवार को मिलेगा Dh400,000 का मुआवजा

अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि कन्स्ट्रक्शन साइट पर हुई दु’र्घटना में एशियाई प्रवासी कामगार की मौ’त हो थी। इस मामले की जांच में पुष्टि हुई कि साइट पर हुई ये दुर्घटना सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई, जिन्होंने साइट पर श्रमिको की सुरक्षा की आवश्यकताओं को सुनिश्चित नहीं किया था, जिसकी वजह से ये घटना घटी थी। एशियाई कामगार अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाला शख्स था।

अबू धाबी कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस और अपीलकर्ता अदालत दोनों ने ही डिफेंडेंट्स को पीड़ित के परिवार को हुए इस बड़े नुकसान और नैतिक क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने की बात कही थी। जिसके बाद कंपनी और उसके श्रमिकों ने दोनों कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए अबू धाबी की शीर्ष अदालत में अपनी याचिका दी, वहां अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और निचले कोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखा। बता दें कि ये पहली बार नहीं हैं कि UAE ने कंपनी के सताए किसी पीड़ित के हक में फैसला सुनाया हो, UAE की कोर्ट ने पहले भी ऐसे कई सारे फैसले लिए है।