इन दिनों दुनिया का हर देश कोरोना वायरस के कारण परेशान है और इस वायरस से बचने के लिए दुनिया सभी देश अपनी तरफ से लगातार उचित कदम उठा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला कदम हैं दूसरे देश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने का। UAE में भी क्वांरटाइन को अनिवार्य कर दिया गया है, दूसरे देश से UAE गया कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन के अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करता हैं, तो व्यक्ति पर संयुक्त अरब अमीरात तरफ से Dh 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
हाल ही में नेशनल इमरजेंसी, क्राइस और डिजास्टर मेनेजमेंट अथॉरिटी यानी NCEMA के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में वापस आने वाले प्रवासी निवासियों को देश के अंदर अनिवार्य क्वारंटाइन की गाइडलाइन्स का पालन करना होगा वरना उन्हें Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कैबिनेट रेजुलेशन नंबर के बाद उल्लंघन करने वालों के लिए दंड के प्रवर्तन पर 2020 के अपडेट रेजुलेशन नंबर 38 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्वारंटाइन नियम को तोड़ने वाले पर DH 50,000 जुर्माना लगाने के ऐलान किया गया है।
ताकि लोग होम क्वारंटाइन निर्देशों के अनुसार कोरोना से बचाव के सभी नियमों का अच्छे से पालन करे। ये जुर्माना उन लोगों के लिए भी है जो हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार दोबारा कोरोना टेस्ट देने से इनकार करते हैं या बचाव के उपायों को लागू नहीं करते हैं।
UAE के निवासियों को लौटने के लिए महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करते हुए NCEMA और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कहा कि UAE में वापस आने वाले सभी निवासियों को एक मान्यता प्राप्त लैब या अस्पताल में अपना कोरोना वायरस पूरा करना होगा। इस समय मान्यता प्राप्त लैब और अस्पताल दुनिया भर के 17 देशों में 106 शहरों में मैजूद हैं।