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दुबई में एक्सपायर वीजा को 10 अक्टूबर तक करवाएं रिन्यू, नहीं तो देना होगा रोज 25DH का ओवरस्टे जुर्माना

कोरोना कहर के बीच हाल ही में UAE सरकार ने एक्सपायर UAE रेजिडेंट वीजा को रीन्यू करने की घोषणा की थी। जिसके बाद मार्च अप्रैल में एक्सपायर हुए वीजा धारकों ने अपना वीजा रीन्यू करवाया। वहीँ अब, दुबई में जो भी प्रवासी हैं और उनका वीजा 1 मार्च और 12 जुलाई के बीच एक्सपायर हो गए हैं। उन्हें धारकों को भी अपना वीजा रीन्यू करवाना पड़ेगा।

दरअसल, कोरोना कहर के बीच UAE सरकार ने वीजा विस्तार के सभी प्रस्तावों को रद्द कर दिया था। जिसके बाद एक्सपायर UAE रेजिडेंट वीजा को रीन्यू करवाना पड़ेगा।

बता दें, 1 मार्च और 12 जुलाई के बीच समाप्त हो गये वीजा धारकों को 10 अक्टूबर तक अपने वीजा को रीन्यू करवाना पड़ेगा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश से बाहर निकलना होगा। या फिर ओवरस्टे जुर्माना देना होगा। ओवरस्टे का पहले दिन Dh125 और दूसरे दिन से Dh25 प्रति दिन जुर्माना लगाया जाएगा।

दुबई में एक्सपायर वीजा को 10 अक्टूबर तक करवाएं रिन्यू, नहीं तो देना होगा रोज 25DH का ओवरस्टे जुर्माना

जानकारी के अनुसार, 1 महीने के वीजा वैलिडिटी के लिए आपको 1700 DH और 3 महीने के वैलिडिटी वाले वीजा के लिए 2200 DH खर्च करने होंगे। इसी के साथ इसमें 760 DH संयुक्त अरब अमीरात में रहकर अरब अमीरात का वीजा लेने के लिए शुल्क भी शामिल है।

आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से UAE ने रेजिडेंस वीजा की अवधि दिसम्बर तक बढ़ा दी थी लेकिन हाल ही में UAE सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए UAE रेजिडेंस वीजा को रीन्यू करने की घोषणा कर दी। जिसके बाद अब जिनके वीजा एक्सपायर हो गया है उन्हें अब आपना वीजा रीन्यू करवाना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें देश छोड़ने होगा साथ ही ओवरस्टे के जुर्माना देना होगा।