हर व्यक्ति के मन एक वाजिब सवाल उठता है कि व्यक्ति के म’र’ने के बाद उसके आईडी कार्ड का क्या होता है। आईडी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट, पैन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज भी शामिल होते हैं। इन प्रश्नों का हल व्यक्ति हर जगह ढूंढता है ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इन इन डाक्यूमेंट्स का व्यक्ति की मौत के बाद क्या होता है।
मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट पैन कार्ड इत्यादि खो जाए या फिर कट फट जाए तो ऐसे में उसे एक प्रोसेस के तहत नया बनाने के लिए संबंधित विभाग को दिया जाता है। मगर व्यक्ति की मृ’त्यु के बाद इन कागजातों का क्या होता है इस बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।
1-वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड भारतीय व्यक्ति के लिए पहचान के लिहाज से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसकी कहीं न कहीं जरूरत पड़ती ही रहती है। इससे सिद्ध होता है कि आप भारत के नागरिक हैं और भारत के चुनाव में आप अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसे किसी भी व्यक्ति की मौ’त के बाद रद्द भी करवाया जा सकता है।
इसके लिए इलेक्शन कमीशन के नजदीकी कार्यालय में जाकर आपको फॉर्म 7 भरकर जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद मृ’त’क व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड निरस्त हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको संबंधित व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
2-पैन कार्ड
आजकल पैन कार्ड हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम दस्तावेज बन गया है। बैंक से लेकर किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने के लिए पैन कार्ड जैसे दस्तावेज की मांग की जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना चाहिए।भी जरूरी है इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता।
बैंक से संबंधित हर एक काम के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरी तरफ अगर आप किसी मृ’त’क व्यक्ति का पैन कार्ड रद्द करवाना चाहें तो एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत इसे रद्द करवाया जा सकता है। यदि आपको लगता है मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड भविष्य में काम आ सकता है तो इसे आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं।
3-पासपोर्ट
किसी भी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए पासपोर्ट एक हम दस्तावेज होता है। विदेश यात्रा करने के लिए आपके पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इसके बिना आप विदेश नहीं जा सकते हैं। पासपोर्ट को समय-समय पर रिन्यूअल भी कराना पड़ता है।
यदि आप किसी मृ’त’क व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द कराना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि आधार कार्ड को रद्द कराने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है वैसे ही पासपोर्ट रद्द कराने के लिए भी सरकार ने अब तक कोई नियम कानून नहीं बनाए हैं। मगर पासपोर्ट की एक निश्चित अवधि होती है। उसके बाद आपको इस पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पासपोर्ट पर रिन्यू नहीं कराया है तो वह उसे इस्तेमाल में नहीं ला सकता है।