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बड़ी खबर: भारत आने वाले प्रवासियों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, करना होगा इन सभी नियमों को पालन

भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मिडिल ईस्ट से फ्लाइट के जरिए आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर है। दरअसल, भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मिडिल ईस्ट उड़ानों के माध्यम से आने या जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने बुधवार शाम को ट्वीट करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने नए नियमों को तैयार किया है। जो अगस्त 2020 को सूचीबद्ध प्रोटोकॉल की जगह लेगा। वहीं ये नए नियमों का उद्देश्य इन देशों में कोविड -19 के नए स्ट्रेन के कारण यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को अलग करना है।

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वहीं यह नियम 22 फरवरी की रात 11.59 बजे से लागू हो जाएंगी। एयरलाइनों को पिछले 14 दिनों के दौरान यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने या जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करने और यात्रियों को इन-फ्लाइट में अलग करने या अधिकारियों का पालन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग-थलग करने के लिए बाध्य करता है।

जानिए नई गाइडलाइन

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गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म जमा करना होगा। कोविड की निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

गाइडलाइन के मुताबिक, सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की ऑथेन्टिसिटी का डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है। यह झूठा पाया जाने पर आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही पैसेंजर्स को अपनी एयरलाइन के जरिए एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि जरूरत पड़ने पर वे 14 दिन होम क्वारंटीन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को मानेंगे।

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इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम, यूरोप या मध्य पूर्व में आने वाली उड़ानों के माध्यम से आने या जाने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से भारतीय हवाई अड्डों पर आगमन पर स्व-भुगतान पुष्टिकारक आणविक परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में कहा गया है कि टेलीफोन नंबर और पते के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (एसडीएफ) में प्रवेश को फिर से जोड़ा जाएगा।

वहीं यात्रियों को उनके पुष्टिकारक आणविक परीक्षण के साथ-साथ परीक्षण के परिणाम की पर्याप्त व्यवस्था के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ संयोजन में हवाई अड्डों पर प्रभावी अलगाव के बाद भी विधिवत परीक्षण किया जा सकता है।

आपको बता दें, वर्तमान में भारत सरकार ने सभी नियमित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन निलंबित कर रखा है।  अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को उन देशों के बीच संचालित करने की अनुमति है जिनके बीच उड़ानों को संचालित करने के लिए एयर बबल समझौते हैं। वर्तमान में भारत के कम से कम 24 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं जिनमें ब्रिटेन शामिल है लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, जिसका अर्थ है कि देशों के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है।