हाल ही में फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) ने घोषणा करी थी कि जो लोग 1 मार्च, 2020 से पहले अपने वीजा समाप्त होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके पास जुर्माना भरने के साथ देश छोड़ने के लिए इस साल के अंत तक का समय है साथ ही इस अवधि में सभी प्रशासनिक प्रतिबंधों के उल्लंघनकर्ताओं को भी छूट देगी। वहीँ इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिये आपको ये बताने जा रहे है कि वीज़ा उल्लंघनकर्ताओं के लिए छूट की अवधि का लाभ उठान के लिए आईसीए के इन चरणों का पालन करना पड़ेगा।
वीज़ा उल्लंघनकर्ताओं के लिए छूट की अवधि का लाभ इन चरणों का करें पालन
विजिट वीजा
- 31 दिसंबर, 2020 को समय सीमा समाप्त होने से पहले प्रस्थान की तारीख के साथ एक टिकट आरक्षित करें।
- पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट लाएं और हवाई अड्डे पर जाएं। यदि आप दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या अल मकतौम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर उड़ रहे हैं, तो विमान के उड़ान भरने से 48 घंटे पहले दुबई नागरिक उड्डयन सुरक्षा केंद्र पर जाएँ। यदि आप अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमाह से उड़ान भर रहे हैं, तो उड़ान भरने से छह घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें।
निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
- सभी वित्तीय दंड से छूट
- सभी सूचीबद्ध प्रशासनिक प्रतिबंधों को समाप्त करना
- वीजा रद्द करना
निवास वीजा धारक
31 दिसंबर, 2020 को समय सीमा समाप्त होने से पहले प्रस्थान की तारीख के साथ एक टिकट आरक्षित करें।पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट लें और हवाई अड्डे पर जाएं। विमान के उड़ान भरने से चार घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें।
निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी
- सभी वित्तीय दंड से छूट
- सभी सूचीबद्ध प्रशासनिक प्रतिबंधों को समाप्त करना
- निवास को रद्द करना
उल्लंघनकर्ता के लिए ठीक माफी से लाभ के लिए शर्तें
- उल्लंघन 1 मार्च, 2020 से पहले होना चाहिए था और 31 दिसंबर, 2020 को समय सीमा समाप्त होने से पहले प्रस्थान होना चाहिए
- प्रस्थान यूएई हवाई अड्डों के माध्यम से होना चाहिए
- निवेशकों और भागीदारों की श्रेणी के उल्लंघनकर्ता को कंपनी को अलग करना चाहिए या संस्थान में अपनी क्षमता को रद्द करना चाहिए।
- जो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिगत रूप से दूसरों को प्रायोजित करता है, उसे उसके द्वारा छोड़े गए लोगों के साथ छोड़ना चाहिए।
आपको बता दें, हाल ही में UAE सरकार ने सभी एक्सप्यार हुए वीजा धारकों को अपना वीजा रीन्यू करवाने की घोषणा करी थी। वहीं अगर लोग वीजा रीन्यू नहीं करवाते हैं तो उन्हें देश छोड़ना होगा और 1 मार्च तक एक्सप्यार हुए वीजा धारकों को इस साल के अंत तक देश से बाहर जाना होगा।