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दुबई में शैक्षिक भूमि के स्वामित्व पर मोहम्मद बिन राशिद ने जारी किया फरमान

सयुंक्त अरब अमीरात से शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि हाल ही में UAE के वाइस प्रेंजिडेंट, प्राइम मिनिस्ट और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने साल 2020 का डिक्री नंबर 32 का फरमान जारी किया है, इसके साथ ही दुबई में कुछ शैक्षिक भूमिके स्वामित्व को नॉलेज फंड प्रतिष्ठान में ट्रांसफर कर दिया गया है।

नंबर 32 वाले इस डिक्री के तहत शैक्षिक भूमि सरकारी संस्थाओं और रियल एस्टेट डेवलपर्स को दी गई हुई जमीन है, जिस पर तीसरे पक्ष को पट्टे पर दी गई जमीन और लोगों व प्राइवेट कंपनियों को दी गई है। ये वो अविकसित जमीन है जिन्हें अनुदान की तारीख के पांच साल के अंदर डेवलप नही किया गया है, या फिर जो शिक्षा एक्टिविटी को बंद कर चुके है। इसके सब के साथ ही संघीय संस्थाओं , विदेशी समुदायों और नागरिक समाज संगठनों को आंवचिंत शैक्षिक भूमि इस डिक्री के अधीन हैं।

दुबई में शैक्षिक भूमि के स्वामित्व पर मोहम्मद बिन राशिद ने जारी किया फरमान

इस डिक्री के तहत लेखों और कागजो से बाहर की गई शैक्षिक जमीनों को पब्लिक एजुकेशन की सुविधाएं, एजुकेशन एकेडमी की जमीनों जैसे दुबई एकेडेमिक सिटी और दुबई नॉलेज पार्क, गिरवी रखी गई है।

इस लिस्ट में सामान्य जमीनें और शैक्षिक जमीनें भी शामिल हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स इस डिक्री के शुरू होने से पहले उन्हें दी गई शैक्षणिक जमीनों को जैसा का तैसा रख सकते हैं, अगर वो इस जमीन की मैर्केट वैल्यू का 75 % हिस्सा हर साल किश्तों के रूप में दिया जाएगा। दुबई में लैंड और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इस डिक्री की सक्रियता की तारीख के तीन महीने के भीतर शैक्षिक भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करेगा।