कुवैती कोर्ट में एक अपील की गयी है और कुवैती कोर्ट में ये ये अपील घरेलू कामगारों को लेकर है। दरअसल, कुवैत कोर्ट में अपील करी गयी है कि कुवैत में घरेलू कामगारों को पूरे दो साल तक रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और स्थानीय अनुबंधों के समाप्त होने से पहले छोड़ सकते हैं।
अनुबंध के अंत से पहले नौकरी छोड़ने के लिए एक घरेलू कामगारों द्वारा उसके मालिक द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद यह घोषणा हुई है और कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने कहा कि श्रम भर्ती कानून के अनुसार, यदि कोई घरेलू कामगर अपने अनुबंध के अंत से पहले छोड़ना चाहता है, तो उसका नियोक्ता मुआवजे का हकदार है, लेकिन उन्हें अनुबंध को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जैसा कि “आधुनिक दिन दासता” का एक रूप है।
वहीं घरेलू कामगारों के बारे में 2015 के कानून नंबर 68 के अनुसार, अदालत ने कहा कि यह उल्लेख नहीं करता है कि नियोक्ता को छह महीने की गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद पूरा करने की आवश्यकता नहीं है या श्रमिकों को अपनी यात्रा लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है।
वहीं घरेलू कामगार कानून के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि “अनुबंध अवधि के पूरा होने के बाद घरेलू कर्मचारी के लिए सेवा के लाभ का आवंटन होना चाहिए।”इसी के साथ अदालत ने कहा, “नियोक्ता और कामगारों के कर्तव्यों के बीच एक संतुलन है।” आपको बता दें, कुवैत में विदेशों से काम करने के लिए कई प्रवासी आते हैं ताकि वो यहां आकर ज्यादा पैसा कमा सकें।