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जानिए दुबई संग पूरे अरब अमीरात में नौकरी करने के दौरान Passport जमा करना वैध है कि नही?

कई लोग विदेशों से UAE में नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि UAE में काम करने पर कंपनी का कहना होता है कि मानव संसाधन (एचआर) विभाग की मांग है कि वे अपना पासपोर्ट जमा करवाएं।  ऐसे में लोगों को इस मामले में असमंजस की स्थिती बनी रही है। ऐसे में हम आपको इस पोस्ट के जरिए ये बताने जा रहे है कि विदेशों से UAE में नौकरी करने के दौरान पासपोर्ट जमा करना अवैध है की नही।

गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, एक रिपोर्ट के अनुसार, एल्नागर एंड पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर अहमद अलनगर ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित लॉ फर्म के तहत नियोक्ता के लिए कर्मचारी या कामगार की इच्छा के विरुद्ध पासपोर्ट को रोकना अवैध है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि “नियोक्ता को केवल कर्मचारी के पासपोर्ट के कब्जे में होना चाहिए, जब वे आधिकारिक व्यवसाय (यानी वीजा जारी करने, नवीनीकरण और / या रद्द करने) को ले जा रहे हों और पासपोर्ट को पूरा होने के बाद सीधे कर्मचारी को लौटा दिया जाए।

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इसी के साथ उन्होने ये भी कहा कि “कर्मचारी द्वारा अपना रोजगार वीजा प्राप्त करने के बाद या उनके रोजगार वीजा को रद्द कर दिया जाता है, नियोक्ता को तुरंत कर्मचारी को पासपोर्ट वापस करना चाहिए। हालांकि, यह हमेशा ऐसा नहीं होता है, और अगर नियोक्ता पासपोर्ट पर स्वेच्छा से हाथ नहीं डालता है, तो कर्मचारी को तुरंत इनकार के खिलाफ एक आधिकारिक स्थिति लेनी चाहिए और लिखित रूप में पासपोर्ट की वापसी का अनुरोध करना चाहिए।

वहीं नियोक्ता को केवल कर्मचारी के पासपोर्ट के कब्जे में होना चाहिए, जब वे आधिकारिक व्यवसाय (यानी वीजा जारी करने, नवीनीकरण और / या रद्द करने) कर रहे हैं और पासपोर्ट को सीधे पूरा होने के बाद कर्मचारी को वापस कर दिया जाना चाहिए।

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अलनगर ने यह भी सलाह दी कि नियोक्ता से आधिकारिक पत्र प्राप्त करना ऐसे मामलों में मददगार हो सकता है। वहीं “अगर नियोक्ता कर्मचारी के पासपोर्ट को वापस लेने पर जोर देता है, तो कर्मचारी ने अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए अपना लिखित अनुरोध जमा कर दिया है, कर्मचारी को कंपनी से अनुरोध करना चाहिए कि वह इस बात की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक पत्र जारी करे कि वे कर्मचारी के पासपोर्ट के कब्जे में हैं और इस कार्रवाई के पीछे का कारण।

यह पत्र दिनांकित होना चाहिए, कंपनी के लेटरहेड पर होना चाहिए, कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुहर लगाया गया और हस्ताक्षरित होना चाहिए। पत्र में कर्मचारी का नाम, पासपोर्ट विवरण और कर्मचारी के पासपोर्ट को रोक देने का कारण और उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख होना चाहिए जिसने यह निर्णय लिया है। यदि नियोक्ता आधिकारिक हस्ताक्षरित और मुद्रांकित पत्र के लिए कर्मचारी के अनुरोध का अनुपालन नहीं करेगा, तो कर्मचारी को अपने पासपोर्ट की रंगीन कॉपी प्राप्त करने और अपने नियोक्ता के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जोर देना चाहिए। कंपनी द्वारा रोक लगाई जा रही है।

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अलनगर ने कहा कि कुछ कंपनियां किसी कर्मचारी के पासपोर्ट को बातचीत के लिए उत्तोलन के रूप में वापस लेने की प्रथा का उपयोग कर सकती हैं, जिससे कंपनी को लाभ हो सकता है। वहीं नियोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम घटना, कर्मचारी के पासपोर्ट को रोकना है जब तक कि वह काम जारी करने और रेजिडेंसी परमिट या उनके रोजगार को रद्द करने की लागतों के लिए कंपनी को चुकाता या मुआवजा नहीं देता है।

वीजा की लागत नियोक्ता की एकमात्र जिम्मेदारी है कि कर्मचारी को कैसे काम पर रखा गया था और यदि वे इस्तीफा दे देते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं। यूएई कानून द्वारा वीज़ा फीस के प्रति मुआवजे या किस्त की योजना के लिए किसी भी अनुरोध को अवैध और दंडनीय है