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UAE में क्या है वेतन के भुगतान की प्रक्रिया, किसी भी शिकायत के लिए कामगार कहां करें संपर्क, जानिए यहां

UAE में कई लाख से भारतीय प्रवासी काम करते है और ये लोग यहाँ पर बेहतर नौकरी और अच्छी सैलरी के लिए जाते हैं। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम आपको UAE में वेतन की जानकारी देने जा रहे हैं।

वेतन भुगतान (मजदूरी)

UAE में क्या है वेतन के भुगतान की प्रक्रिया, किसी भी शिकायत के लिए कामगार कहां करें संपर्क, जानिए यहां

नियत तारीख पर कामगार का भुगतान करना प्रत्येक कंपनी या फिर मालिक की जिम्मेदारी है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को दंड और जुर्माने से बचने के लिए वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से अपने कामगारों के वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं वेतन के संबंध में किसी भी चिंता या शिकायत के लिए, कर्मचारी मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) से संपर्क कर सकते हैं या वेतन शिकायत की रिपोर्ट कर सकते हैं।

नियोक्ता को वेतन कब देना चाहिए

संयुक्त अरब अमीरात में, वार्षिक या मासिक वेतन के बदले में नियोजित श्रमिकों को महीने में एक बार नियत तारीखों पर और प्रत्येक वेतन अवधि की समाप्ति के बाद 10 दिनों के बाद अपना वेतन प्राप्त करना होगा। यदि अनुबंध में ऐसी अवधियों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो नियोक्ता को कर्मचारी को हर 14 दिनों में एक बार भुगतान करना होगा। भुगतान संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय मुद्रा में होना चाहिए और कार्य दिवसों पर किया जाना चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी

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यूएई श्रम कानून में कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है, हालांकि इसमें मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है कि वेतन में कामगारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। वहीं श्रम कानून के अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत या तो सामान्य रूप से या किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष पेशे के लिए कैबिनेट की एक डिक्री और सहमति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

मूल वेतन और कुल वेतन

यूएई श्रम कानून नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल वेतन के प्रतिशत पर कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं करता है। तो यह कंपनी के विवेक पर है कि वह इस प्रतिशत को तय करे और कर्मचारी बातचीत कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या नहीं।

वेतन का भुगतान कैसे करना है

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वेतन के संरक्षण के संबंध में 2016 के मंत्रिस्तरीय डिक्री संख्या 739 के अनुसार, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) के साथ पंजीकृत सभी नियोक्ताओं को वेतन संरक्षण प्रणाली (WPS) की सदस्यता लेनी चाहिए और WPS के माध्यम से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना चाहिए।

वहीं इस प्रणाली के तहत, कर्मचारियों का वेतन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में उनके खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, जो सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा अधिकृत हैं। वहीं MoHRE किसी भी लेनदेन को संसाधित नहीं करेगा या उन कंपनियों के मालिकों के साथ सौदा नहीं करेगा।