skip to content

जानिए कुवैत में कामगार को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टी और क्या है बीमारी में अवकाश लेने का नियम

कुवैत में काम करने के लिए आने वाले लोगों को हम एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं और ये जानकारी यहाँ पर काम करने के दौरान मिलने वाली वार्षिक छुट्टी और बीमारी में अवकाश लेने का नियम को लेकर है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।

जानिए कुवैत में कामगार को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टी- ( Section 3- Article 70)

जानिए कुवैत में कामगार को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टी और क्या है बीमारी में अवकाश लेने का नियम

कुवैत कानून के अनुसार, एक कामगार 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी ले सकता है साथ ही कामगार इन छुट्टियों को जमा कर सकता है, लेकिन ये छुट्टी दो साल से अधिक नहीं होनी है। वहीं नियोक्ता का अनुमोदन प्राप्त होने पर कर्मचारी एक ही बार में अपनी संचित छुट्टी लेने का हकदार होगा।

वहीं श्रम कानून के अनुसार, कामगार के पारिश्रमिक को उसकी सेवा की अवधि के दौरान किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता है। यह आगे निर्धारित करता है कि एक नियोक्ता कर्मचारी के पारिश्रमिक का भुगतान उस अवधि के दौरान करेगा जब कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कारण से स्थापना का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित है, जब तक कि वे व्यक्ति को रोजगार जारी रखना चाहते हैं।

कामगारों के लिए क्या है बीमारी में अवकाश लेने का नियम(Article 69)

जानिए कुवैत में कामगार को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टी और क्या है बीमारी में अवकाश लेने का नियम

वहीं अगर कोई कामगार बीमारी की वजह से छुट्टी लेता है तो उसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त डॅाक्टर या फिर किसी सरकारी अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद वो बिना वेतन कटे बीमारी का अवकाश प्राप्त कर सकता है।

इसी के साथ अगर कामगार को बीमारी अवकाश के शुरूआती पंद्रह दिन में पूरा वेतन देने का नियम है। इसके बाद अगले दस दिन कामगार को वेतन का 75% वेतन देने का नियम है। वहीं उसके अगले दस दिन 50 प्रतिशत और उसके अगले दस दिन बीमार पड़ने पर वेतन का 25 प्रतिशत देने का नियम है।

आपको बता दें, कुवैत में कई सारे प्रवासी काम के सिलसिले में यहाँ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं।