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UAE में कामगार को नौकरी का एक साल पूरा होने पर कितने दिन की मिलती है छुट्टी, जानिए यहां

भारत समेत कई देशों के लोग UAE में नौकरी करने के लिए जाते हैं। ये लोग यहाँ पर अच्छी सैलरी और बेहतर नौकरी की इच्छा से जाते हैं। ऐसे में अगर आप UAE में काम कर रहे हैं और अपने काम करते हुए एक साल पूरा कर लिया है तो एक वर्ष में कितने दिनों की छुट्टी ले सकते हैं और इसको लेकर क्या नियम बना हुआ है। इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, 11 जुलाई को, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यूएई स्थित कर्मचारियों को सूचित किया कि वे अपनी नौकरी के एक साल बाद कितने अवकाश के हकदार हैं। वहीं इस पोस्ट के अनुसार, कर्मचारी वार्षिक इस प्रकार से अवकाश का हकदार हैं:

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  • प्रति माह दो दिन, यदि उन्होंने छह महीने की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन एक वर्ष नहीं
  • 30 दिन, अगर उन्होंने एक साल की सेवा पूरी कर ली है।

वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून या समझौते द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक अवकाश और बीमारी के कारण होने वाले अन्य अवकाश शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी वार्षिक छुट्टी के दौरान कोई राष्ट्रीय अवकाश आता है, तो इसे आपकी वार्षिक छुट्टी में शामिल किया जाएगा।

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इसी के साथ यदि कर्मचारी से उसकी कुल वार्षिक छुट्टी या उसके एक हिस्से के दौरान काम करने का अनुरोध किया जाता है और छुट्टी को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो नियोक्ता को उसे छुट्टी भत्ते के अलावा उसका नियमित वेतन देना होगा, जो उसके बराबर है केवल मूल वेतन होगा। वहीं सभी मामलों में, कर्मचारी को वार्षिक अवकाश के दौरान लगातार दो वर्षों के भीतर एक से अधिक बार काम करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

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वहीं यूएई श्रम कानून के अनुसार यह नियोक्ता का विशेषाधिकार है वह वार्षिक अवकाश की शुरुआत की तारीख निर्धारित कर सकता है और इसे दो या अधिक अवधियों में विभाजित कर सकता है। डिवीजन नाबालिगों से संबंधित छुट्टियों पर लागू नहीं होता है, जो MOHRE द्वारा जारी किए गए विशेष परमिट के हिस्से के रूप में काम कर सकते हैं। इसी के साथ नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन को वार्षिक अवकाश के लिए भुगतान करने से पहले भुगतान करना होगा।

इसी के साथ यदि कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है या वह इस्तीफा दे देता है, तो वह किसी भी वार्षिक छुट्टी के लिए अपने वेतन का हकदार होता है जिसका उसने उपयोग नहीं किया था।