कोरोना कहर के बीच कुछ श्रेणियों के लोगों को 5 अगस्त से यूएई ने देश में आने की अनुमति दे दी है। लेकिन कई प्रवासी ऐसे हैं जिनका यात्रा प्रतिबंध के दौरान वीजा एक्सपायर हो गया है और अब उन्हें वापस अरब अमीरात आने मे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच इस पोस्ट के माध्यम से यह बताने जा रहे है कि अगर आपको देश में एंट्री करने की अनुमति मिल जाती है और आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो आप अपना वीजा रीन्यू कर सकते हैं।
ICA द्वारा दी गयी जानकरी के अनुसार, वीजा नवीकरण आवेदन को वेबसाइट www.ica.gov.ae या स्मार्टफोन एप्लिकेशन A ICA UAE ’के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है।
निवास वीज़ा रीन्यू करने स्टेप्स
स्टेप- 1: UAE PASS का उपयोग करके एक खाता बनाएँ और पंजीकृत करें या पूर्व पंजीकरण के मामले में स्मार्ट सेवाओं में लॉग इन करें।
स्टेप 2: निवास परमिट नवीनीकरण सेवा चुनें।
स्टेप 3: आवेदन जमा करें, पुनः प्राप्त डेटा की समीक्षा करें और अपडेट करें, और शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 4: अपना आईडी कार्ड नवीनीकृत करने के लिए एक आवेदन जमा करें।
स्टेप 5: पासपोर्ट में अनुमोदित डिलीवरी कंपनी को सौंप दें।
स्टेप 6: आपका पासपोर्ट रेजीडेंसी परमिट स्टिकर के साथ लेबल किया जाएगा और फिर आपको स्वीकृत डिलीवरी कंपनी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
प्रक्रिया में समय – अपनी वेबसाइट पर, आईसीए ऑनलाइन सेवा पोर्टल में रेजिडेंसी परमिट के नवीकरण के लिए कुल समय का 48 घंटे का समय लगेगा।
किन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
प्रायोजक के आधार पर – कंपनी या परिवार – और साथ ही साथ वीजा के प्रकार के दस्तावेज थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। आईसीए वेबसाइट प्रत्येक श्रेणी के लिए दस्तावेजों की विस्तृत सूची प्रदान करती है, जो यहां पाई जा सकती है। यदि आप एक निजी क्षेत्र के कामगार या एक मुक्त क्षेत्र के कर्मचारी हैं और अपने परिवार के निवास वीजा को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये दस्तावेज आपको अपलोड करने की आवश्यकता है:
वहीं एक सफेद पृष्ठभूमि के साथ प्रायोजित व्यक्ति की एक हाल ही में क्लिक की गयी रंगीन तस्वीर, पासपोर्ट की कॉपी, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र, अमीरात आईडी आवेदन रसीद, रोजगार अनुबंध, प्रायोजक द्वारा आवास पट्टे (अनुप्रमाणित) या आवास स्वामित्व, वैध निवास के साथ प्रायोजक के पासपोर्ट की एक प्रति, चिकित्सा बीमा (अबू धाबी वीजा के लिए)।
सोशल मीडिया पोस्ट में, ICA ने अतिरिक्त सलाह भी दी, आवेदकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जो जानकारी दर्ज करते हैं वह सटीक हो वहीं सुनिश्चित करें कि नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करते समय आप अपना आईडी नंबर और समाप्ति तिथि सही दर्ज करें। वहीं इस प्रकिया को अपनाकर आप आसानी से वीजा को रीन्यू कर सकते हैं।