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UAE में सैलरी, लेबर राईट और काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

भारत समेत दुनिया के कई देशों से लोग अपने बेहतर जिवन के लिए ज्यादा कमाई करने के लिए UAE में काम करने के लिए आते हैं। अपना देश और परिवार छोड़ कर लोग UAE में सिर्फ कमाने के लिए ही आते है। ऐसे में इसी बीच कई सारे ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं।

दरअसल UAE में काम करने वाले प्रवासी लोगों अक्सर ये शिकायत रहती है कि जिस कंपनी में वो लोग काम रहे उन्हें उनकी सैलेरी टाइम पर नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग UAE में आर्थिक तंगी के साथ पर फंस जाते हैं। आज हम आप लोगों को इस तरह से सभी मामलों निपटाना बहुत ही तरह तरीका बताने वाले और इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं, कि लोग अपनी शिकायत UAE की कानून व्यवस्था तक पहुंचा सकते है।

UAE में सैलरी, लेबर राईट और काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

अगर कोई कंपनी किसी प्रवासी व्यक्ति से लंबे समय तक UAE में बिना सेलेरी दिए काम करवा रहे हैं, तो वो व्यक्ति UAE के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स एंड एमिराट्स यानी MOHRE के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। MOHRE में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए तीन तरीके है, पहला ये कि 80060 पर मंत्रालय की हैल्पलाइन पर कॉल करें। दूसरा ये कि MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रम शिकायत दर्ज करें और तीसरा ये कि www.mohre.gov.ae पर जाएं और श्रम शिकायत दर्ज करने के विकल्प को सिलेक्ट करें।

अगर व्यक्ति दूसरा और तीसरा ऑप्शन को चुनता है तो उसे सबसे पहले अपना एक एकाउंट बनाना होगा, और ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की डीटेल और वर्क परमिट का नंबर देना होगा। एक बार जब आप अपनी शिकायत दर्ज कर देंगे हैं, तो आपको Twa-fouq केंद्र के साथ कानूनी सलाहकार की तरफ से 72 घंटे के अंदर एक कॉल आएगी। जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्द पूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करेगे।

UAE में सैलरी, लेबर राईट और काम के माहौल को लेकर हो रही किसी कामगार को परे’शानी, तो ऐसे करें शिकायत दर्ज!

 

लेबर केस दायर करने के लिए कोर्ट फीस जो कर्मचारी की तरफ से भरेगी। अगर कर्मचारी की तरफ से दावा की जाने वाली रकम अगर Dh100,000 तक है तो उसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई नहीं भरनी होती है। लेकिन अगर Dh100,000 से अधिक के दावों के लिए, कर्मचारी को दावा की वाली रकम का 5 % ही भरना होगा। जिसकी मैक्सीमम फीस Dh20,000 है।