दुबई से कोई प्रवासी कितना Gold ला सकता है भारत, ज्यादा सोना लाने के लिए क्या है नियम?

डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है अगर ऐसा कहा जाए तो इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से डॉलर लगातार अन्य मुद्राओं की अपेक्षा लगातार मजबूत हो रहा है। इसका सीधा असर सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में Gold के दामों में कमी देखी गई है और Gold की खरीदारी करने वालों के लिए अब एक बेहतरीन मौका उभर कर सामने आया है।

दरअसल, कुछ समय पहले त्योहार के सीजन में धनतेरस दीपावली के दौरान सोने की डिमांड काफी बढ़ गई थी। इंडिया में इसके वास्तविक मूल्य के साथ इस पर टैक्स भी लगते हैं। जिसके कारण Gold की कीमत में काफी इजाफा हो जाता है।

भारत के कुछ लोग दुबई में Gold या सोने के आभूषण खरीदने के इच्छुक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई पर सोने की खरीदारी पर टैक्स नहीं लगता है। जिसकी वजह से दुबई में सोने के दाम भारत की अपेक्षा कम होते हैं।

लेकिन अगर आप दुबई से सोना खरीद कर भारत लाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले गाइडलाइंस और शुल्क के बारे में जानना जरूरी है।

आपको दुबई से कितना Gold लाना है इस बारे में पहले से ही बने हुए हैं नियम

बताते चलें कि एक नागरिक के तौर पर आप दुबई से बहुत अधिक Gold खरीद कर नहीं ला सकते हैं। दुबई में एक नागरिक के तौर पर आप कितना सोना खरीदेगी।

इसके बारे में आपको पहले से ही बताए गए नियमों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 1 किलोग्राम सोना या सोने के आभूषण दुबई से भारत नहीं ला सकता है और हां आप यहां पर दुबई की सोने को फायदे के लिए बेच नहीं सकते हैं।

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महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग है नियम कायदे

आपको मालूम होना चाहिए कि दुबई से सोना खरीद कर लाने वाली पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं। अगर आप सोने पर लगने वाली ड्यूटी और टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको सोने की खरीदारी शुल्क फ्री लिमिट के अंदर ही करनी चाहिए।

CBIC के मुताबिक एक पुरुष यात्री जो 1 साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है वह अपने साथ 20 ग्राम सोने की ज्वेलरी ला सकता है, जिसका मूल्य ₹50,000 से अधिक ना हो। जबकि महिला यात्री के लिए प्राइस फ्री लिमिट 40 ग्राम गोल्ड के आभूषण तक है। जिसकी कीमत 1 लाख तक होनी चाहिए।

यहां पर जानी है दुबई से Gold आने पर कितना देना पड़ेगा शुल्क

आपको बताते चलें कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति 20 ग्राम तक और महिला 40 ग्राम तक के सोने की खरीदारी करती है तो भारत सरकार द्वारा ऊपर दिए गए रूल्स को फॉलो करने पर टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप विदेश से 1 किलोग्राम तक का सोना लाते हैं। तो इस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होगी।

कितना शुल्क चुकाना होगा?

दुबई से सोना घर लाने पर सरकार शुल्क भी लेती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक,’अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक दुबई में रहा है तो, शुल्क की रियायती दर 12.5 प्रतिशत के साथ समाज कल्याण अधिभार 1.25 फीसदी भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए लागू होता है।’

इतने रुपए चुकाने होंगे सीमा शुल्क के तौर पर

आपको जानकार हैरानी होगी कि दूसरे मामले में एक व्यक्ति को भारत लाए गए सोने पर लगभग 38.5 फीसदी सीमा शुल्क के तौर पर रुपए चुकाने।

दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में गोल्ड है तो इसके लिए आपको संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी होगी। और विदेश में खरीदे गए सोने के बिल भी अपने पास रखने होंगे।

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