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UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी डिटेल

कई देशों के लोग काम के सिलसिले में UAE जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि UAE में उन्हें कितने घंटे काम करने का नियम है। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि UAE के श्रम कानून के अनुसार, यहाँ पर कितने घंटे काम करना होता है।

यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दिन में आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है। हालांकि, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां, चौकीदार और इसी तरह के कार्यों के कर्मचारियों के काम के घंटे को श्रम मंत्री द्वारा निर्धारित अनुसार प्रति दिन नौ घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी डिटेल

इसी तरह, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के निर्णय से खतरनाक काम या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काम के संबंध में प्रति दिन काम के घंटे कम किए जा सकते हैं। रमजान के महीने में सामान्य कामकाज के घंटों में दो घंटे की कमी की जाएगी।

वहीं कर्मचारियों द्वारा निवास स्थान से कार्य स्थल तक बिताए गए यात्रा समय को कार्य घंटों में नहीं माना जाता है। यह श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है: “कर्मचारी द्वारा निवास स्थान से कार्य स्थल तक की जाने वाली कम्यूटेशन अवधि की गणना काम के घंटों के भीतर नहीं की जाएगी।वहीं कठिन या अस्वस्थ कार्यों और उद्योगों में दिन में 7 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंधित है।

UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी डिटेल

वहीं कर्मचारियों को अधिकतम पांच घंटे लगातार काम करने के बाद ब्रेक लेने की अनुमति है। यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 66 के अनुसार, ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होना चाहिए, आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवकाश कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिन काम करने के लिए अपेक्षित कार्य घंटों की कुल संख्या का हिस्सा नहीं है।

वहीं दैनिक काम के घंटों को इस तरह से विनियमित किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी आराम, भोजन और प्रार्थना के लिए बिना ब्रेक के पांच घंटे लगातार काम नहीं करेगा, कुल मिलाकर एक घंटे से कम नहीं, बशर्ते कि ऐसे समय को काम के घंटों में नहीं गिना जाएगा।

UAE Labour Law: अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, जानिए पूरी डिटेल

इसी के साथ कारखानों और कार्यशालाओं में जहां रात और दिन की पाली के आधार पर काम होता है या व्यापार के स्थानों में जहां तकनीकी और आर्थिक कारणों से चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है, आराम, भोजन और प्रार्थना के लिए अवकाश का समय मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी सरकारी संस्थाओं को जारी परिपत्र के अनुसार, कर्मचारी सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच काम करना शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि वे सरकारी संस्था द्वारा निर्धारित आधिकारिक कामकाजी घंटों की संख्या को पूरा करें, जिसके लिए वे काम करते हैं।

वहीं MOHRE के अनुसार, गर्मी के चरम महीनों के दौरान बाहर काम करने वाले श्रमिकों को तीन महीने का मध्याह्न अवकाश प्रदान किया जाता है। ब्रेक की अवधि आम तौर पर जून में शुरू होती है और सितंबर में समाप्त होती है, खुले क्षेत्रों में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किसी भी प्रकार की ड्यूटी को रोकना है।