दुबई में UAE वीजा उल्लंघनकर्ता को काम पर रखने वालो को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है और ये घोषणा जुर्माने से बचने की है। दरअसल UAE के वरिष्ठ अभियोजक ने घोषणा करते हुए कहा है कि जो निवासी फरार कामगार या रेजीडेंसी नियमों के उल्लंघनकर्ता को किराए पर रखता है उन्हें अब दूसरा मौका मिल सकता है और अगर वह कामगार की स्थिति को बदलने के लिए कदम बढ़ाते हैं, यानि कि उसका वीजा रीन्यू करवाते हैं तो वे Dh50,000 जुर्माने से बच सकते हैं।
दुबई में प्राकृतिककरण और निवास के अभियोजन पक्ष के प्रमुख एडवोकेट-जनरल डॉ. अली हमैद बिन खतीम ने इस घोषणा को लेकर जानकारी दी कि दुबई के अटॉर्नी जनरल ने संबंधित विभागों को ऐसे लोगों पर आसानी से जाने का निर्देश दिया है जिन्होंने वीजा उल्लंघनकर्ता को काम पर रखा हो और अगर वह उसकी वीजा को रीन्यू करवाते हैं तो उसके जुर्माने को खारिज किया जा सकता है।
बुधवार को डॉ, बिन खतीम ने दुबई में दुबई (जीडीआरएफए दुबई) में रेजीडेंसी और विदेश मामलों के सामान्य निदेशालय द्वारा आयोजित रेजीडेंसी कानून उल्लंघनकर्ताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आभासी सत्र के दौरान कहा कि “हम उन लोगों के लिए कानून को सख्ती से लागू करते हैं जो रेजीडेंसी कानूनों के उल्लंघनकर्ता को नियुक्त करते हैं या एक अलग प्रायोजक के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति उल्लंघनकर्ता का उपयोग करता है और उसकी स्थिति बदल देता है, तो अटॉर्नी-जनरल के आदेश के अनुसार मामला खारिज कर दिया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा कि “हमारा कॉल सेंटर चौबीसों घंटे उपलब्ध है। हम समस्या की पहचान करने और इसे हल करने के लिए कार्य स्थल या कंपनी में निरीक्षकों को भेजा जायेगा वहीं डॉ बिन खतीम ने कहा कि यह देश के सहिष्णुता और देश में रहने के लिए नियोक्ता को दूसरा मौका देने की इच्छा के सिद्धांतों के अनुरूप है। करेगा।”
आपको बता दें, यूएई कानून के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता वीजा उल्लंघनकर्ता को काम पर रखते हुए पकड़ा जाता है, या एक फरार कर्मी की रिपोर्ट नहीं करता है, तो वह एक 50 हजार का जुर्माना देने पड़ता है।