हवाई जहाज से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। हाल ही में बीते दिनों उच्च न्यायालय (High Court) ने कोरोनावायरस (Covid 19) के बढ़ते मामलों पर नजर रखते हुए कड़ी गाइडलाइंस जारी की थी।
हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से हवाई अड्डा और प्लेन के अंदर मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को इस बाबत कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि अगर कोई यात्री कोरोनावायरस के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ संबंधित कार्रवाई और उसे टेक ऑफ से पहले ही प्लेन से उतारा जाएगा।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और लगातार नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को ‘नो फ्लाई’ की सूची में डालना चाहिए।
बीते बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, DGCA ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि अगर कोई पैसेंजर इन नियमों को मानने से इंकार करता है तो उसे “अनुशासनहीन यात्री” के तौर पर पहचान कर कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों के पास होता है कार्रवाई करने का पावर
आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर तैनात हवाई अड्डा संचालकों के पास स्टेट लॉ के मुताबिक हवाई यात्रियों दंड देने का अधिकार होता है।
यदि कोई भी पैसेंजर हवाई अड्डे पर कोविड-19 व्यवहार का पालन नहीं करता है तो एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी उस पैसेंजर्स को सिक्योरिटी एजेंसी को सौंप सकते हैं। बीते दिनों कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
जानिए डीजीसीए (DGCA) के सर्कुलर के बारे में
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हवाई अड्डा संचालक कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर चेहरे को मास्क से नहीं ढकने वालों पर जुर्माना लगाएं। डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में कहा था,”असाधारण परिस्थितियों में और अनुमति लेकर ही चेहरों से मास्क हटाया जाए।”
गौरतलब है कि अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री को अतिरिक्त मास्क की जरूरत है तो उसे एयरलाइन अतिरिक्त मास्क उपलब्ध कराएगी। लेकिन हां, अगर कोई आखिरी बार बार वार्निंग दिए जाने के बाद भी अपना चेहरा मास्क से नहीं ढकता है तो अगर प्रस्थान से पहले जरूरी हो तो उसे फ्लाइट से उतार दिया जाए। साथ ही सभी हवाई अड्डों पर मास्क और कोरोनावायरस के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी बात कही गई है।