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तुरंत करवाएं अपना UAE वीजा रीन्यू, नहीं तो इस दिन के बाद देना पड़ेगा रोज़ाना 100 DH का जुर्माना

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने एक्सपायर UAE रेजिडेंट वीजा को रीन्यू करने की घोषणा की थी। वहीं इस बीच जो लोग अपना वीजा रीन्यू नहीं करवाएंगे। उन्हें देश छोड़ना होगा। साथ ही उन पर फाइन भी लगाया जाएगा।

दरअसल, UAE सरकार ने अरब अमीरात में रहने वाले लोग जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है। उनके लिए फाइन का ऐलान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार, 12 जुलाई से मात्र 30 दिन का समय दिया गया है जो 10 अगस्त को खत्म होगा। इस के बीच मार्च अप्रैल में जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है उन्हें 12 जुलाई से मात्र 30 दिन यानि कि 10 अगस्त तक अपना वीजा रीन्यू करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको देश छोड़ देना होगा अन्यथा आप को जुर्माना देना पड़ेगा।

दरअसल इमीग्रेशन नियमों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई प्रवासी एक्सपायर वीजा के साथ रह रहा है वो उसको 100 दिरहम प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं फ्रेश Visit वीजा पाने के लिए आपको ट्रैवल एजेंट से संपर्क करना होगा और जो भी प्रवासी इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हैं और उसके बाद वह विजिट वीजा दोबारा से लेना चाह रहे हैं तो उनकी वैधता 1 महीने से 3 महीने तक के लिए नई विजिट वीजा पर मिलेगी।

वहीं 1 महीने के वीजा वैलिडिटी के लिए आपको 1700 DH और 3 महीने के वैलिडिटी वाले वीजा के लिए 2200 DH खर्च करने होंगे। इसी के साथ इसमें 760 DH संयुक्त अरब अमीरात में रहकर अरब अमीरात का वीजा लेने के लिए शुल्क भी शामिल है।

तुरंत करवाएं अपना UAE वीजा रीन्यू, नहीं तो इस दिन के बाद देना पड़ेगा रोज़ाना 100 DH का जुर्माना

आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से UAE ने रेजिडेंस वीजा की अवधि दिसम्तबर तक बढ़ा दी थी लेकिन हाल ही में UAE सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए UAE रेजिडेंस वीजा को रीन्यू करने की घोषणा कर दी।