UAE के रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा पासपोर्ट को लेकर है। दरअसल, मंगलवार को UAE के रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय ने यात्रियों के लिए रिमाइंडर जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पासपोर्ट विदेश यात्रा के दौरान कम से कम तीन महीने के लिए वैध हों।
UAE के रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि “अगर आप देश के बाहर यात्रा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट तीन महीने की न्यूनतम अवधि के लिए वैध हो।
If you’re traveling outside the country, make sure that your passport is valid for a minimum period of three months#gdrfadubai#gdrfadubai_is_ready
— GDRFA DUBAI إقامة دبي (@GDRFADUBAI) April 6, 2021
वहीं दुबई की अमीरात एयरलाइन की वेबसाइट पर एक त्वरित जांच के अनुसार, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, अमेरिका और यूके जाने वाले यात्रियों के लिए “प्रवेश के लिए स्वीकार किए गए पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज आगमन तिथि से कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए”
आपको बता दें, पासपोर्ट से सम्बंधित सभी काम UAE का रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय (GDRF) देखता है। वहीं पासपोर्ट को लेकर भी सभी जानकारी UAE के रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय (GDRF) ही देता है।