सयुंक्त अरब अमीरात में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने देश के सभी प्रवासियों और निवासियों को सख्त चेतावनी दी है। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने देश के सभी निवासियों और प्रवासियों को वॉर्निंग देते हुए कहा है कि, UAE के नेशनल फ्लेग का अपमान करना एक सख्त दंडनीय जुर्म है। इस कानून का उल्लंघन करने का आरोपी पाए जाने वालों को 10 से लेकर 25 साल की जेल की सजा और 5 लाख दिरहम तक जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका सामना आरोपियों को करना पड़ेगा।
अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल पर स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि हमारा फ्लैग हमारे देश की पहचान, गौरव , संप्रभुता , प्रामाणिकता और महानता का प्रतीक है, और झंडे का किसी तरह का गलत इस्तेमाल करने का कोई भी कोशिश दंडनीय अपराध है।
साल 1971 से संघीय कानून संख्या 2 के आर्टिकल 3 और उसके संशोधनों के मुताबिक, जो कोई भी, पब्लिकली और जानबूझ कर , UAE के झंडे को नुकसान , आपमान या उसके साथ कोई दुर्व्यहार करने पर 10 से लेकर 25 साल तक की जेल की सजा और DH5,00, 000 जुर्माना होगा। अगर किसी भी खाड़ी सहयोग परिषद के कोई भी सदस्य देश या फिर अमीरात के झंडे या खाड़ी सहयोग परिषद या फिर किसी भी और देश के फ्लेग का नुकसान या अपमान करता है।
तो उस व्यक्ति को 10 से लेकर 25 साल की जेल की सजा और 500 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक का जुर्माना होगा। इसके साथ ही संघीय दंड संहिता के आर्टिकल 176 के मुताबिक , जो कोई भी देश के प्रतिक चिन्ह, फ्लेग का अपमान करता है, मॉक करता है, तो उसे कम से कम 10 साल जेल की सजा और ज्यादातर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।