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UAE: वैध निवास परमिट के साथ पूरी तरह से टीकाकरण धारकों की मिलेगी वापसी की अनुमति

UAE ने घोषणा करी है कि वैध निवास वीजा धारक, जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है उन धारकों को 12 सितंबर 2021 से निलंबित सूची में शामिल देशों से वापस आने की अनुमति दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार, ये घोषणा राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीईएमए) और संघीय पहचान और नागरिकता प्राधिकरण (आईसीए) द्वारा की गयी है। वहीं इस निर्णय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अफगानिस्तान से आने वाले यात्रियों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीईएमए) और संघीय पहचान और नागरिकता प्राधिकरण (आईसीए) के संयुक्त बयान में कहा कि यात्रियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टीका लगा होना चाहिए।

वहीं आने वाले यात्रियों को पहचान और नागरिकता के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीए) की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा, और संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रस्थान पर अनुमोदित टीकाकरण प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने के अलावा, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टीकाकरण आवेदन को पूरा करना होगा।

UAE: वैध निवास परमिट के साथ पूरी तरह से टीकाकरण धारकों की मिलेगी वापसी की अनुमति

इसी के साथ एक क्यूआर कोड वाली अनुमोदित प्रयोगशाला में प्रस्थान से 48 घंटे के भीतर किया गया एक नकारात्मक पीसीआर परीक्षण परिणाम भी प्रस्थान से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं यात्रियों को बोर्डिंग से पहले एक रैपिड पीसीआर परीक्षण भी करना होगा और आगमन के चौथे और आठ दिन में एक और पीसीआर परीक्षण करना होगा, जबकि सभी एहतियाती उपायों का पालन करना भी आवश्यक है। इसी के साथ 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्रक्रियाओं से छूट दी गई है।

वहीं जिन लोगों को किसी भी डब्ल्यूएचओ-अनुमोदित टीके के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है और जो प्रत्येक देश के लिए निलंबन निर्णय जारी किए जाने के बाद से छह महीने से अधिक समय से निलंबित सूची में से किसी एक देश में रह रहे हैं, वे एक नए प्रवेश परमिट के तहत देश में आ सकते हैं, और प्रवेश के बाद अपनी स्थिति में सुधार करें।