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दुबई के एयरपोर्ट से गिर’फ्तार प्रवासी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की स’जा, लगा था ये गंभीर आरोप

दुबई क्रि’मि’नल कोर्ट ने 47 वर्षीय एक प्रवासी को 10 साल की जे’ल की स’जा सुनाई है और उसे ये स’जा को’की’न कै’प्सूल की त’स्क’री करने के आ’रो’प में दी गयी है। दरअसल, एक 47 वर्षीय प्रवासी यूएई में को’की’न कै’प्सू’ल बेचने के लिये पेट में 49 को’की’न कै’प्सू’ल लेकर आया था। वहीं इस शख्स को कोर्ट ने Dh50,000 का जु’र्माना लगाया है साथ ही 10 सा’ल की स’जा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जे’ल की सजा पूरी होने के बाद अफ्रीकी व्यक्ति को नि’र्वा’सित कर दिया जाएगा।

जां’च के रिकॉर्ड के अनुसार, ये मामला मई 2020 में हुआ, जब दुबई हवाई अड्डे पर एक सीमा शुल्क निरीक्षक ने आरोपी को पक’ड़ा। दरअसल जब आरोपी से किसी भी सामग्री या वस्तुओं की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की गई तो उसने मना कर दिया। साथ ही इस शख्स के बैग की जाँच करने पर, कोई नि’षि’द्ध सामग्री नहीं मिली।

दुबई के एयरपोर्ट से गिर'फ्तार प्रवासी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की स'जा, लगा था ये गंभीर आरोप

वहीं जब अधिकारी ने हवाई अड्डे पर एक ए’क्स-रे मशीन के माध्यम से उसे स्कैन करना शुरू किया, तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसके पेट में को’की’न के 49 कैप्सूल थे और इस कैप्सूल का वजन करीब एक किलोग्राम था।

इसी के साथ अभियोजन जांच के रिकॉर्ड के अनुसार, दो’षी ने स्वीकार किया कि उसके गृह देश में एक व्यक्ति ने पै’से की उसकी जरूरत का फायदा उठाया, और उसे ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए दुबई में 53 कै’प्सू’ल को’की’न की त’स्क’री करने की पेश’कश की साथ ही उसने दुबई एयरपोर्ट के वॉश रूम में चार कै’प्सूल गिराए थे।

वहीं जब इस शख्स को गिर’फ्ता’र कर लिया गया तो कोर्ट ने Dh50,000 का जु’र्मा’ना लगाया है साथ ही 10 साल की सजा सुनाई।