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सऊदी अरब ने किया Reentry और Exit VISA सिस्टम में बदलाव, प्रवासियों के लिए जानना है बेहद जरुरी

सऊदी अरब से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है, खबर हैं कि सऊदी अरब में प्रवासी के Reentry और एग्जिट वीजा सिस्टम में बदलाव किया गया है। दरअसल सऊदी अरब ने अपने यहां पर लैंडमार्क लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव यानी LRI लागू किया है।

देश में LRI के लागू होने के बाद से ही कर्मचारी की तरफ से किए गए अनुरोध को सबमिट करने के बाद 10 दिनों के अंदर में रैंट्री और एग्जिट वीजा सिस्टम एक्टिव होने लगेगा। इसके अलावा कंपनी और कर्मचारी को कामगार की ओर से जमा किया गया निकास और Reentry वीजा एप्लीकेशन को लेकर कुछ खास पूछताछ करने के लिए 10 दिनों की टाइम दिया जाएगा। दिए गए 10 दिनों के समय पर कोई जवाब नही मिला, तो प्रवासी कामगार इस टाइम लिमिटेशन के खत्म के होने बाद से 5 दिनों के अंदर 30 दिनों के लिए एक वीजा जारी करवाया जा सकता है।

सऊदी अरब ने किया Reentry और Exit VISA सिस्टम में बदलाव, प्रवासियों के लिए जानना है बेहद जरुरी

इसके अलावा प्रवासी कामगार अपने काम के कॉट्रेक्ट के खत्म होने से पहले रैंट्री और एग्जीट वीजा के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकती है। इसके साथ ही कंपनी और कर्मचारी कामगार के रैंट्री और एग्जीट वीजा को कैंसिल नहीं करवा सकते है। इसके साथ ही अगर कोई प्रवासी कामगार काम के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले ही लोकली तौर राज्य छोड़ देते है, इसके साथ ही उस प्रवासी को उस राज्य में स्थायी रूप से वापस लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

हाल ही में सऊदी अरब  के ऐतिहासिक श्रम सुधार नियम रविवार 14 मार्च से लागू हो गए, जिससे किंगडम में रहने वाले 10 मिलियन से अधिक प्रवासियों को लाभ होगा। वहीं इन नए नियम के अनुसार, प्रवासी आसानी से अपनी नौकरी बदल सकते हैं और अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना किंगडम भी छोड़ सकते हैं। वहीं कफाला प्रायोजन प्रणाली का ओवरहाल विदेशी श्रमिकों को अपने रोजगार अनुबंधों के साथ सरकारी सेवाओं के लिए सीधे आवेदन करने की अनुमति देता है जो डिजिटल रूप से प्रलेखित हैं।