UAE में कई सारे प्रवासी कामगार यहाँ पर काम करते है। वहीं इस बीच हम यहाँ पर काम करने आए कामगारों को संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुसार मिलने वाली वार्षिक छुट्टियों की जानकारी देने जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में वार्षिक छुट्टियों की जानकारी में बड़ा बदलाव हुआ है।
जानकारी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में श्रम कानून द्वारा गारंटीकृत प्रत्येक कामगार छुट्टी के हकदार हैं, जिसमें मोटे तौर पर वार्षिक या मनोरंजन अवकाश शामिल हैं। साथ ही बीमार छुट्टी और मातृत्व अवकाश शामिल है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में अनिवार्य अवकाश: धारा- 2 अनुच्छेद (74) के अनुसार, प्रत्येक कामगार को निम्नलिखित अवसर पर पूर्ण वेतन के साथ आधिकारिक अवकाश का हकदार है:
संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुसार अनिवार्य अवकाश |
हिजरी नव वर्ष दिवस – एक दिन
ग्रेगोरियन नव वर्ष दिवस- एक दिन
ईद अल फितर (रमजान का अंत)- दो दिन
ईद अल अदा और वक्फा – तीन दिन
पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन- एक दिन
इसरा और अल मिराज- एक दिन
शहीद दिवस – एक दिन
राष्ट्रीय दिवस – एक दिन
इसी के साथ कामगार अपनी सेवा के छ: माह से अधिक और एक वर्ष से कम है तो प्रत्येक माह के लिए दो दिन का अवकाश के सकता है। वहीं सलाना 30 दिन यदि उसकी सेवा एक वर्ष से अधिक हो। तो सेवा के अंत में कामगार अपने सेवा में बिताए पिछले वर्ष के अंश के लिए वार्षिक छुट्टी का हकदार है। वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून या समझौते द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक अवकाश और बीमारी के कारण होने वाले अन्य अवकाश शामिल होंगे यदि वे वार्षिक अवकाश के भीतर आते हैं।
वहीं अनुच्छेद (76) के अनुसार – नियोक्ता अपने विवेक से वार्षिक अवकाश शुरू होने की तारीख निर्धारित कर सकता है और, जब आवश्यक हो, वह छुट्टी को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय ले सकता है, केवल किशोरों के मामलों को छोड़कर जहां छुट्टी नहीं हो सकती है भागों में बाँटा जाए।
नियोक्ता कर्मचारी को काम की आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक छुट्टी का पूरा या कुछ हिस्सा लेने से भी रोक सकता है। हालांकि, इस मामले में, यदि अगले वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी नहीं ली गई है, तो नियोक्ता को कामगार को उनके काम के दिन के लिए छुट्टी भत्ते के अलावा उनके वेतन का भुगतान करना होगा – जो कि उनके मूल वेतन के बराबर है।
वहीं अगर आप वार्षिक अवकाश के दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो अनुच्छेद (77) के अनुसार – वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून या समझौते द्वारा निर्दिष्ट अवकाश, या बीमारी के कारण किसी अन्य दिन शामिल होंगे यदि वे छुट्टी के भीतर आते हैं और उन्हें इसका हिस्सा माना जाएगा।
वहीं अनुच्छेद (78) के अनुसार – एक कामगार को उसके मूल वेतन के साथ-साथ आवास भत्ता, यदि लागू हो, और किसी भी अन्य भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो उसे सामान्य कामकाजी महीने में प्राप्त होता है। हालांकि, अगर काम की परिस्थितियों में कर्मचारी को उसकी वार्षिक छुट्टी के पूरे या आंशिक रूप से रखने की आवश्यकता होती है और अगले वर्ष के लिए छुट्टी नहीं ली गई है, तो नियोक्ता उसे उस दिन के लिए छुट्टी भत्ते के अतिरिक्त उसका वेतन भुगतान करेगा जिस दिन उसने समान काम किया था