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UAE में temporary काम करने के लिए पड़ेगी अस्थायी कार्य परमिट की जरुरत

इस कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में काम करने गये कई लोगों की नौकरी चली गयी है जिसकी वजह ये लोग स्वदेश वापस लौट रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे है जिन्हें कंपनी अनपेड लीव पर भेज दिया है। लेकिन अगर आपको यूएई में अस्थायी काम का विकल्प मिल गया है तो हम आपको इस पोस्ट के जरिये आपको कार्य परमिट की जानकारी देने जा रहे हैं।

दरअसल, कोविड-19 के दौरान अगर नौकरी तलाश रहे हैं या अनपेड लीव पर हो और आपको यूएई में एक अस्थायी कार्य का विकल्प का मिला है तो आपको एक अस्थायी कार्य परमिट के लिए भी आवेदन करना होगा और ये आवेदन आपको मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में करना होगा। जिसके बाद आपको मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के जरिये मूल नियोक्ता के साथ अंशकालिन काम करने की अनुमति मिलेगी।

UAE में temporary काम करने के लिए पड़ेगी अस्थायी कार्य परमिट की जरुरत

वहीं अस्थायी कार्य परमिट पाने के लिए कामगारों की ओर से आवेदन जमा करने के लिए प्रतिष्ठानों की भी आवश्यकता होगी। वहीं मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक व्यक्ति दूसरे नियोक्ता के लिए अधिकतम घंटे काम कर सकता है। यह परमिट उस स्थिति में भी लागू किया जा सकता है जब आपके पास अपने वर्तमान नियोक्ता के खिलाफ यूएई लेबर कोर्ट में मामला है, और दूसरी नौकरी पाई है, या आपके नियोक्ता ने दो महीने से अधिक समय तक आपकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो यहां आपको अस्थायी वर्क परमिट ले सकते हैं। ।

आपको बता दें, UAE में किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपके पास कानूनी रूप से अस्थायी वर्क परमिट की जरूरत होती है। वहीं इस वर्क परमिट को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।  और मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय कि मंजूरी के बाद ही आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं।