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अबू धाबी में एक महिला हुई कार दु’र्घटना में विकलांग, अदालत ने 1 मिलियन दिरहम मुआवजा देने का किया ऐलान

अबू धाबी की एक अदालत ने एक महिला मुआवजे के रूप में Dh1 मिलियन दिया हैं और उस महिला को कोर्ट ने ये रूपये कार दु’र्घट’ना में लगी चो’टों के कारण स्थायी रूप से विक’लांग होने पर दिए हैं।

जानकरी के अनुसार, हाल ही में एक कार दु’र्घ”टना हुई थी और इस दु’र्घ’टना में एक महिला बुरी तरह घा’यल हो गयी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, एक महिला की कार में एक यांत्रिक सम’स्या थी और वह रस्सा खींचकर अपनी गाड़ी को ले जा रही थी। वहीं एक अरब प्रतिवादी, जो लापरवाही से चला रहा था, पी’ड़ित की कार में घुस गया और ये दु’र्घटना हो गयी। वहीं कार के भीतर बैठी महिला को गंभीर चो’टें आईं और उसे अ’स्प’ताल पहुंचाया गया।

महिला के सिर, पीठ, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गं’भी’र चो’टें लगीं, जिससे वह स्थायी रूप से विक’लांग हो गयी। वहीं एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि पी’ड़ित व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में चो’ट लगने से 30 प्रतिशत तक स्थायी सेरेब्रल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ा, जिससे मू’त्राशय के 50 प्रतिशत नुक’सान के अलावा इसकी कार्यप्रणाली 70 प्रतिशत तक प्रभावित हुई। वहीं पुलिस ने दूसरे ड्राइवर (प्रतिवादी) पर दु’र्घ’टना का आरोप लगाया था जो असावधान था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। यातायात अदालत ने उसे दु’र्घ’टना का कारण पाया और उसे दंडित किया गया।

महिला ने तब चालक और उसकी बीमा कंपनी के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें नैतिक, भौतिक और भौतिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। वहीं प्रथम दृष्टया दीवानी न्यायालय ने पहले ड्राइवर और बीमा फर्म को संयुक्त रूप से महिला को मुआवजे के लिए Dh600,000 का भुगतान करने का आदेश दिया और फिर महिला और बचाव पक्ष दोनों ने अपील अदालत में सत्तारूढ़ को चुनौती दी जिसने मुआवजे को Dh1 मिलियन तक बढ़ा दिया। इसी के साथ अदालत ने प्रतिवादियों को भी कानूनी खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है जिसके बाद इस महिला को मुआवजे के रूप में Dh1 मिलियन रूपये दिए गये हैं।