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शारजाह के शासक ने की घोषणा, गैर नागरिकों को नहीं है Al Dhaid में मकान किराए पर लेने की अनुमति

शारजाह शासक ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा गैर-नागरिकों को अल धैद में मकान किराए पर लेने की अनुमति नहीं देने को लेकर है। दरअसल, शारजाह शासक के निर्देशों के आधार पर, अल धैद (Al Dhaid) नगर पालिका ने पुष्टि करी है कि आवासीय पड़ोस के भीतर गैर-नागरिकों को घर किराए पर लेना सख्त वर्जित है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम काउंसिल के सदस्य डॉ शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी के इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों की गोपनीयता के साथ-साथ उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करना है। उन्होंने कई मौकों पर शहर के लोगों से मिलने के बाद निर्देश जारी किया। जिसके बाद गैर-नागरिकों को घर किराए पर लेना सख्त वर्जित है।

शारजाह के शासक ने की घोषणा, गैर नागरिकों को नहीं है Al Dhaid में मकान किराए पर लेने की अनुमति

वहीं अल धैद नगर पालिका के निदेशक अली मुसाबा अल तुनैजी ने कहा कि गैर-नागरिकों को शहर के सभी आठ आवासीय इलाकों में घर किराए पर लेने पर प्रतिबंध है। इस नियम को लागू करने के लिए नगर पालिका परिषद, उपनगर और ग्राम परिषद जिम्मेदार हैं।

यदि इन क्षेत्रों में रहने वाले किसी प्रवासी के बारे में शिकायत मिलती है, तो नगर पालिका मालिक को शेख सुल्तान के निर्देशों के बारे में सूचित करेगी। अल तुनैजी ने संबंधित अधिकारियों से शहर में किराये के आवास की स्थापना के लिए एक योजना शुरू करने का भी आग्रह किया।

आपको बता दें, यह आदेश तब आया, जब एक कॉल के जरिए आवासीय पड़ोस में किराए पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत की थी। वहीं अल तुनैजी ने कहा कि शेख सुल्तान या शारजाह के उप शासक शेख सुल्तान बिन अहमद अल कासिमी के आदेश कानूनों, विनियमों और परिपत्रों से अधिक हैं, खासकर जब यह पारिवारिक और सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण से संबंधित हो।