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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, करना होगा इन नियमों का पालन

भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक संशोधित यात्रा एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें सभी के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जारी किए गए नए एडवाइजरी के अनुसार, जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं, उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि आने वाला यात्री उस देश से होना चाहिए, जिसके साथ भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए परस्पर व्यवस्था की है। ऐसे यात्रियों को 25 अक्टूबर से क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, यात्रियों को एक नेगेटिव कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी। जिन यात्रियों ने टीकाकरण नहीं किया है तो उन्हें कोविड-19 जांच के लिए सैंपल देना होगा। साथ ही उन्हें सात दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, करना होगा इन नियमों का पालन

मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि, दुनियाभर में टीकाकरण का बढ़ता दायरा और महामारी की बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। ऐसे में अर्न्तराष्ट्रीय यात्रा को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की है। वे 25 अक्टूबर से अगले आदेश तक वैध रहेगी, हालांकि समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

यात्रा से पहले

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सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रियों को एक नकारात्मक कोविद -19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यह परीक्षण यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले किया जाना चाहिए था। वहीं यात्रियों को बोर्ड करने की अनुमति देने से पहले एयरलाइंस नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही प्रत्येक यात्री रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करेगा। यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले संबंधित एयरलाइनों के माध्यम से हवाई सुविधा पोर्टल पर या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए। अंडरटेकिंग में यह उल्लेख होना चाहिए कि वे उचित सरकारी प्राधिकरण के निर्णयों का पालन करेंगे, जैसा कि आवश्यक है, होम क्वारंटाइन/स्व-स्वास्थ्य निगरानी से गुजरना होगा।

आगमन पर नियम

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, करना होगा इन नियमों का पालन

हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऑनलाइन भरा गया स्व-घोषणा फॉर्म हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि सकारात्मक परीक्षण किया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।

क्वारंटीन और टेस्ट:

यदि यात्री श्रेणी ए देश से आ रहा है और पूरी तरह से टीका लगाया गया है, तो उन्हें हवाईअड्डा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, करना होगा इन नियमों का पालन

यदि यात्री आंशिक रूप से (एक-खुराक)/टीका नहीं लगाया गया हो। ऐसे लोगों को कोविद -19 परीक्षण के लिए टेस्ट देना होगा। वहीं सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन और आगमन के आठवें दिन फिर से परीक्षण करना होगा। भारत में और यदि नकारात्मक है, तो अगले सात दिनों के लिए उनके स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें।

यदि कोई यात्री श्रेणी ए के तहत आने वाले देशों को छोड़कर किसी देश से आ रहा है, तो उन्हें ऊपर बताए गए उपायों से गुजरना होगा, भले ही उनकी कोविद -19 टीकाकरण स्थिति कुछ भी हो।